Wrong Traffic Challan Complain: कई बार ऐसा होता है कि सड़क पर भीड़ की वजह से ट्रैफिक पुलिस बिना गलती के आपका चालान काट देती है. ऐसे में गाड़ी चालक परेशान हो जाता है कि अब वह क्या करें और इस बात की शिकायत किससे करें. अगर आप भी कभी इस परेशानी में फंसे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है. आज हम आपको वह सारे तरीके बताने जा रहे हैं और हम ये भी बताएंगे कि आप कहां अपने गलत चालान की शिकायत कर सकते हैं.
ऑनलाइन कैसे करें शिकायत दर्ज?
अगर आपकी गाड़ी का चालान गलती से ट्रैफिक पुलिस ने काट दिया है, तो टेंशन ना लें. आप ऑनलाइन और ऑफ लाइन दोनों तरीकों से इसकी शिकायत करके अपने पैसे वापस पा सकते हैं. इसके लिए आप सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन कम्प्लेन कर सकते हैं. इसके लिए आपको सबसे पहले morth.nic.in पर जाना होगा, और फिर वहां Grievance वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सारी जानकारी जमा करनी होगी. आपको वहां अपना नाम, मोबाइल नंबर और चालान नंबर भरने के लिए बोला जाएगा. सभी जानकारी देने के बाद आप अपने फार्म को सबमिट कर दें. इसके बाद आपके शिकायत की जांच होगी और फिर आपका चालान रद्द हो जाएगा.
ऑफ लाइन कैसे करें शिकायत दर्ज?
अगर आपको ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी हो रही है तो घबराएं नहीं, ऐसे हालात में आप ऑफ लाइन भी इसकी शिकायत कर सकते हैं. आप अपने नजदीकी ट्रैफिक पुलिस स्टेशन या हेल्पलाइन नंबर की मदद से भी अपनी समस्या बता सकते हैं. अगर कोई शख्स दिल्ली में रहता है और उसका चालान कट गया है तो वह दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल रूम नंबर 11-2584-4444 या 1095 पर कॉल करके भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता हैं.