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लगने वाली है फिर से लोक अदालत, कम खर्चें में करा लें अपना चालान माफ, जानें पूरी प्रक्रिया!

Lok Adalat 2025: 10 मई 2025 को इस साल की दूसरी लोक अदालत लगने वाली है. इसमें आपके कई ट्रैफिक चालान माफ हो सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे मामले भी हैं, जिनकी सुनवाई इस अदालत में नहीं होती है. आइए जानते हैं कौन से हैं वह मामले? 

लगने वाली है फिर से लोक अदालत, कम खर्चें में करा लें अपना चालान माफ, जानें पूरी प्रक्रिया!
MD Altaf Ali|Updated: Apr 27, 2025, 12:34 PM IST
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Lok Adalat 2025: अगर आपके गाड़ी का भी कोई चालान बाकी है, और आप इस बात का इंतेजार कर रहे थे कि कोई लोक अदालत लगे और आपका ट्रैफिक चालान माफ या कम हो जाएं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है. 10 मई 2025 को इस साल की दूसरी लोक अदालत लगने वाली है. इसमें आपके कई ट्रैफिक चालान माफ हो सकते हैं, इसमें बड़े-छोटे हर मामले की सुनवाई की जाती है. लेकिन बहुत से ऐसे मामले भी हैं, जिनकी सुनवाई इस अदालत में नहीं होती है. आइए जानते हैं कौन से हैं वह मामले? 

कौन से चालान का होगा समाधान?
लोक अदालत में आम तौर पर नॉर्मल ट्रैफिक चालान माफ या उसकी रकम में कमी की जाती है. इनमें हेलमेट ना पहनने, गलती से कटा हुआ चालान और रेड लाइट तोड़ने का चालान शामिल है. यहां इस बात का ध्यान रखें कि आपकी गाड़ी किसी भी तरह के कोई क्राइम में या एक्सीडेंट में शामिल ना हो. 

कौन-कौन से चालान का नहीं होगा समाधान?
बहुत से ऐसे चालान भी हैं, जिन्हें लोक अदालत में माफ नहीं किया जा सकता है. इसके लिए आपको कोर्ट में जाकर ही जज के सामने खड़ा होना पड़ता है, जैसे आपकी गाड़ी का इस्तेमाल किसी क्राइम में किया गया हो, आपने अपनी गाड़ी का कोई पुराना चालान ना भरा हो. इसके अलावा अगर आपका कोई केस पहले से कोर्ट में है तो लोक अदालत में उसकी सुनवाई नहीं हो सकती. नशे में गाड़ी चलाते वक्त चालान कटा हो, ड्राइविंग लाइसेंस के बिना कार चलाने पर कटे चालानों और ओवरलोडिंग के मामलों की सुनवाई या माफी लोक अदालतों में नहीं होती है. 

लोक अदालत जाने से पहले इन बातों का ध्यान रखें 
अगर आप लोक अदालत से अपना चालान माफ करवाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके बाद आपको एक टोकन नंबर और अपॉइटमेंट लेटर दिया जाएगा. इसको लेकर आप लोक अदालत पहुंचते हैं, जहां आपको अपना डॉक्यूमेंट भी जमा करना पड़ेगा. इस बात का खास ध्यान रखें कि लोक अदालत हमेशा टाइम से पहुंचे. 

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