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दिल्ली छोड़कर पूरे देश में 20 साल पुरानी गाड़ी चलाने वाले हो जाएं सावधान; जेब पर पड़ सकता है भारी भार!

New Rule for old Vehicles: अगर आप दिल्ली-एनसीआर के बाहर कोई भी 20 साल से पुरानी वाहन चलाते हैं तो आपकी जेब पर भारी भार पड़ने वाला है. सरकार ने इसको लेकर एक नया फरमान जारी किया है, जिसके जरिए आपको गाड़ी की मेनटेंनेस से लेकर रजिस्ट्रेशन तक के लिए अलग से पैसे खर्च करने होंगे. 

दिल्ली छोड़कर पूरे देश में 20 साल पुरानी गाड़ी चलाने वाले हो जाएं सावधान; जेब पर पड़ सकता है भारी भार!
MD Altaf Ali|Updated: Feb 12, 2025, 10:34 AM IST
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Registration Rule for old Vehicles: अगर आप भी शहरों में 20 साल पुरानी मोटरसाइकिल या कार चलाते हैं, तो सावधान हो जाएं. दरअसल भारत सरकार 20 साल पुरानी गाड़ियों पर रोक लगाने के लिए एक नया प्लान तैयार कर रही है. इस प्लान के तहत आपको अपनी पुरानी गाड़ियों का दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. इसके लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे. इसको ध्यान में रखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से एक नया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है. 

कितना लगेगा चालान
सड़क परिवहन मंत्रालय की योजना के मुताबिक, अगर आपके पास 20 साल से पुरानी बाइक या स्कूटी है तो आपको रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल कराने के लिए 2000 रुपये एक्ट्रा खर्च करने होंगे. इसके अलावा अगर आपके पास 20 साल पुरानी कार है तो आपको 10 हजार रुपये खर्च करने होंगे, वहीं तिपहिया वाहन के लिए आपको 5000 रुपये वसूले जाएंगे. 

रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल का नया नियम 
सरकार ने पुराने कर्मिशलय वाहनों पर भी लगाम लगाने के लिए इस तरह के इंतेजाम किए हैं. सरकार इस नियम के मुताबिक 15 साल से पुराने मीडियम व भारी कमर्शियल वाहनों की संख्या को भी कम करने पर फोकस कर रही है. अगर आपके पास 15 साल से पुराना मीडियम गाड़ी है तो आपको 12 हजार रुपये और भारी वाहन के लिए 18000 रुपये चुकाना पड़ेगा. वहीं अगर आप 20 साल बाद अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल कराते हैं, तो आपको दोगुना खर्च करना होगा. 

दिल्ली-एनसीआर वालों को आजादी
सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से तय किए गए नियम दिल्ली-एनसीआर छोड़कर पूरे देश में लागू होंगे. क्योंकि बढ़ते प्रदूषण की वजह से पहले ही दिल्ली-एनसीआर में कोर्ट के फरमान के बाद पुराने वाहनों पर बैन है. यहां पहले से ही 10 साल पुराने डीजल गाड़ी और 15 साल पुराने पेट्रोल गाड़ी को चलाना बैन है. 

मेनटेनेंस चार्ज कितना 
सरकार के फरमान के बाद गाड़ियों की फिटनेस को लेकर भी आपसे ज्यादा पैसे वसूले जाएंगे. इसके लिए आपको 8 से 15 साल पुराने दोपहिया गाड़ियों पर 1000 रुपये, 15 साल से ज्यादा पुराने गाड़ियों पर 2000 रुपये और तीन पहिया के साथ-साथ भारी वाहन के लिए 7000 रुपये से 25000 रुपये तक मेनटेनेंस चार्ज लग सकता है. 

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