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3 महीने में नहीं भरा चालान तो DL होगा कैंसिल, पेंडिंग फाइन वालों हो जाओ सावधान!

Traffic Challan Rules: ट्रैफिक ई-चालान का भुगतान न करने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है. वाहन मालिकों को 3 महीने के भीतर यातायात ई-चालान का भुगतान करना होगा.

3 महीने में नहीं भरा चालान तो DL होगा कैंसिल, पेंडिंग फाइन वालों हो जाओ सावधान!
Vineet Singh|Updated: Mar 31, 2025, 12:57 PM IST
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Traffic Challan Rules: भारत सरकार जल्द ही ट्रैफिक चालान ना भरने वाले लोगों के लिए नया नियम लेकर आ सकती है. इस नियम की मानें तो जो भी लोग अपना ई-चालान क्लियर नहीं करवाते हैं उनका ड्राइविंग लाइसेंस (DL) कैंसिल कर लिया जाएगा और फिर ऐसे लोग वाहन नहीं चला सकते हैं. ट्रैफिक जुर्माने की वसूली बढ़ाने और नियमों को मांनने पर जोर देने के लिए ये नियम लाने की तैयारी है. 

नए ड्राफ्ट रूल के अनुसार ट्रैफिक ई-चालान का भुगतान न करने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है. वाहन मालिकों को 3 महीने के भीतर यातायात ई-चालान का भुगतान करना होगा, ऐसा ना करने पर ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है. 

जिन चालकों ने एक वित्तीय वर्ष में रेड सिग्नल जंप करने या खतरनाक ड्राइविंग के लिए तीन चालान जमा किए हैं, उनके लाइसेंस कम से कम 3 महीने के लिए निलंबित किए जा सकते हैं. प्रपोजल में बीमा प्रीमियम को यातायात ई-चालान से जोड़ने की भी बात कही गई है. यदि किसी चालक पर पिछले वित्तीय वर्ष से दो या अधिक चालान पेंडिंग हैं, तो उसे ज्यादा बीमा प्रीमियम का भुगतान करना पड़ सकता है.

रिपोर्ट के अनुसार, जारी किए गए सभी ई-चालान में से मुश्किल से 40% राशि ही वसूल की जाती है. दिल्ली में वसूली की दर सबसे कम 14% है, इसके बाद कर्नाटक में 21% और तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 27-27% है. महाराष्ट्र और हरियाणा में रिकवरी दर सबसे अधिक 62-76% है.

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