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एयरपोर्ट के पास है घर तो होगा बड़ा एक्शन, अगर...एयर इंडिया विमान हादसे के बाद DGCA ने बदला नियम

अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे के बाद काफी कुछ बदलने वाला है. एयर इंडिया की AI-171 विमान क्रैश की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए. विमान रनवे से उड़ान भरते ही एयरपोर्ट के पास रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया.

 एयरपोर्ट के पास है घर तो होगा बड़ा एक्शन, अगर...एयर इंडिया विमान हादसे के बाद DGCA ने बदला नियम
Bavita Jha |Updated: Jun 19, 2025, 12:50 PM IST
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Air India Plane Crash: अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे के बाद काफी कुछ बदलने वाला है. एयर इंडिया की AI-171 विमान क्रैश की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए. विमान रनवे से उड़ान भरते ही एयरपोर्ट के पास रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया. आम तौर पर एयरपोर्ट को रिहायशी इलाके से दूर बनाया जाता है, लेकिन लोग एयरपोर्ट से नजदीक आते जा रहे हैं. 

नियम बदलने की तैयारी   

अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्‍लेन क्रैश होने के बाद नागरिक विमानन मंत्रालय ने भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 में बड़ा बदलाव किया है. एयरपोर्ट अथॉरिटी और जिले के डीएम को नोटिफिकेशन भेजा जा रहा है. एविएशन मिनिस्ट्री की ओर से ड्राफ्ट रिलीज किया गया है.  Demolition of Obstructions Rules, 2025 को सख्त बनाने की कोशिश की जा रही है. इस नियम के तहत एयरपोर्ट के पास कंस्ट्रक्शन पर प्रतिबंध लगाने की हिदायत दी गई है. मंत्रालय ने इस बदलाव को एयरक्राफ्ट रूल 2025 का नाम दिया है. जिसके तहत एयरपोर्ट के पास बने कंस्ट्रक्टन पर रोकने की हिदायत दी गई है, जिससे विमानों की सुरक्षा पर खतरा है.  18 जून को जारी अपने नोटिफिकेशन में डीजीसीए ने कहा है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी को अधिकार दिया जाता है कि वो एयरपोर्ट के प्रतिबंधित क्षेत्र में निश्चित ऊंचाई से ऊपर बने इमारतों, बिल्डिंग, पेड़ों पर कार्रवाई करे.   

विमानों की सुरक्षा जरूरी, एयरपोर्ट के पास बने मकानों के लिए नए नियम  

नए नियम के तहत एयरपोर्ट के आसपास बनने वाले मकान या पेड़ अगर एक निश्चित परिधि में आते हैं तो उन्‍हें हटाया जाएगा. नोटिफिकेशन में कहा गया है कि विवाद की स्थिति में नागरिक विमानन महानिदेशालय में संपर्क किया जा सकता है. DGCA ने साफ किया है कि अगर एयरपोर्ट के निश्चित परिधि में जिसे एयरोडोम कहा जाता है, उसके दायरे कोई बिल्डिंग, इमारत, मकान या कोई अन्य निर्माण आता है तो उसे हटाया जा सकता है.  

एयरपोर्ट के अधिकारियों को इस बात को सुनिश्चित करना है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में कोई निर्माण नहीं किया गया हो.  एयरपोर्ट के प्रतिबंधित क्षेत्र में आने वाली बिल्डिंग या पेड़ को गिराने से पहले उसके मालिक को नोटिस जारी कर 60 दिन की मोहलत देनी होगी. अगर डेडलाइन के अंदर मालिक खुद इस निर्माण या पेड़ को हटा लेता है तो ठीक, वरना नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी. अगर मकान मालिक अपनी बात रखना चाहता है या उसे नोटिस पर एतराज है तो वो सपोर्टिंग डॉक्‍यूमेंट और 1000 रुपये की फीस के साथ अपना विरोध जता सकता है. अगर उसकी दलील सही साबित होती है तो ठीक, वरना उन्हें 60 दिन की अवधि खत्म होने तक मकान को निश्चित ऊंचाई पर लाना होगा अगर पेड़ हैं तो उन्हें काटना होगा.  

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