Realestate in Gurugram: आप अपने खून-पसीने की कमाई से घर बनवाने का प्लान कर रहे हैं तो इसके लिए आपको अपने पड़ोसी से एनओसी (NOC) लेनी होगी. यह सुनने में भले ही आपको अजीब लगे लेकिन दिल्ली से सटे गुरुग्राम में ऐसा ही हो रहा है. दरअसल, यहां आपको फ्लोर बनाने से पहले अपने पड़ोसी से एनओसी लेनी होगी, और यह पूरी तरह कानूनी है. हरियाणा सरकार की तरफ से लाई गई नई पॉलिसी 'स्टिल्ट + 4' के तहत आप अपने मकान को चार मंजिल तक बना सकते हैं. लेकिन इसके लिए आपको अपने पड़ोसी से चौथी मंजिल के लिए एनओसी (NOC) लेनी होगी.
NOC देने के बदले 40 लाख रुपये वसूल रहे लोग
नए नियम के बाद पड़ोसी एनओसी (NOC) देने के बदले लोगों से 40 लाख रुपये तक वसूल रहे हैं. दरअसल, यह सब राज्य सरकार की तरफ से निर्माण से जुड़े नियमों में किये गए हालिया बदलाव के कारण हो रहा है. यहां आवासीय कॉलोनियों में पड़ोसी-पड़ोसी के बीच का रिश्ता कमाई के मौके में बदल गया है. दरअसल, चौथी मंजिल का निर्माण होने के बाद आपकी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ जाती है. लेकिन इसके लिए पड़ोसी की एनओसी (NOC) पर साइन करने के बदले लाखों रुपये की डिमांड कर सकते हैं. इन्वेस्टमेंट बैंकर सार्थक आहूजा (Sarthak Ahuja) ने अपनी लिंक्डइन पोस्ट में इस बारे में विस्तार से बताया.
गुरुग्राम में S+4 मंजिल के निर्माण को मिली मंजूरी
आहूजा ने बताया कि अधिकृत कॉलोनियों और सेक्टरों में स्टिल्ट+4 (S+4) मंजिल के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है. सरकार ने फरवरी 2023 में चौथी मंजिल के निर्माण पर रोक लगा दी थी. जो लोग अपने घर को S+4 (यानी ग्राउंड फ्लोर + 4 मंजिल) तक बनाना चाहते हैं, उनके लिए नियमों में कुछ बदलाव किये गए हैं. पहले लोग इस तरह की ऊंची इमारतों का विरोध कर रहे थे. नई पॉलिसी के तहत S+4 कंस्ट्रक्शन की इजाजत कुछ शर्तों के साथ दी गई है.
प्लॉट कम से कम 10 मीटर चौड़ी सड़क पर होना जरूरी
S+4 कंस्ट्रक्शन के लिए पहली शर्त यह है कि आपका प्लॉट कम से कम 10 मीटर चौड़ी सड़क पर होना जरूरी है. इसके अलावा आपको पड़ोसियों की सहमति लेना जरूरी है या प्लॉट के आगे जगह छोड़नी होगी. एनओसी का मतलब है कि आपको पास वाले प्लॉट मालिक से आपसी सहमति बनानी होगी. लेकिन इस सहमति में वो लोग शामिल नहीं होंगे, जिन्हें पहले से ही चार मंजिल बनाने की मंजूरी मिल चुकी है. अगर आप पड़ोसियों से सहमति नहीं ले पाते तो आपको अपने पड़ोसी प्लॉट से 1.8 मीटर की दूरी छोड़कर निर्माण करना होगा. यह दूरी सभी मंजिलों पर रखनी होगी.
NOC देने के बदले बड़ी रकम मांग रहे पड़ोसी
अगर आप 1.8 मीटर (करीब 6 फीट) जगह छोड़कर निर्माण करते हैं तो इससे आपकी जगह कम हो जाएगी और और गुरुग्राम जैसे महंगे इलाके में इतनी जमीन की कीमत करोड़ों में है. इससे आपके प्रोजेक्ट को भी नुकसान होगा. आहूजा ने बताया कि जब कोई चौथी मंजिल बनाने का प्लान करता है और इसके लिए पड़ोसी से NOC लेने जाता है तो अक्सर पड़ोसी इसके बदले बड़ी रकम मांग रहे हैं. आमतौर पर यह रकम 40 लाख रुपये तक होती है. उन्होंने बताया कि यह रकम चौथी मंजिल से होने वाली संभावित कमाई का करीब 10% है. गुरुग्राम में चौथी मंजिल का मार्केट प्राइस करीब 4 करोड़ रुपये है.
चूंकि NOC लेना घर बनाने के लिए जरूरी है. इसलिए अब पड़ोसियों के पास अपने पास की जमीन से होने वाले रियल एस्टेट मुनाफे पर एक तरह का नियंत्रण आ गया है. ऐसा कोई नियम नहीं है कि NOC देने के बदले पैसा मांगना कानूनी तौर पर गलत है. आहूजा कहते हैं कि इस तरह की चीजों से दिखता है कि पड़ोसियों के बीच के रिश्ते किस तरह बदल गए हैं. पहले लोग एक-दूसरे को पीढ़ियों से जानते थे और आपस में जुड़ाव रहता था. लेकिन अब खासकर गुरुग्राम जैसे शहरी इलाकों में ये रिश्ते महज लेन-देन वाले हो गए हैं. सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि 23 फरवरी, 2023 से पहले मंजूर हुए किसी भी बिल्डिंग प्लान पर नई शर्तें लागू नहीं होंगी.