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केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, UPS में शाम‍िल कर्मचार‍ियों को म‍िलेगी 25 लाख तक की ग्रेच्‍युटी

Gratuity Benefits: ड‍िपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स के आदेश में कहा गया क‍ि यूपीएस के तहत कर्मचार‍ियों को नौकरी के दौरान मृत्यु या अक्षमता के कारण नौकरी छोड़ने पर ओपीएस के फायदे लेने का ऑप्‍शन म‍िलेगा. इससे यूपीएस स‍िलेक्‍ट करने वाले कर्मचार‍ियों की संख्‍या बढ़ जाएगी. 

केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, UPS में शाम‍िल कर्मचार‍ियों को म‍िलेगी 25 लाख तक की ग्रेच्‍युटी
Kriyanshu Saraswat|Updated: Jun 19, 2025, 08:13 AM IST
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Old Pension Scheme: अगर आप खुद केंद्रीय कर्मचारी हैं या फ‍िर आपके पर‍िवार में कोई केंद्र सरकार का कर्मचारी है तो यह खबर आपके काम की है. लाखों केंद्रीय कर्मचार‍ियों के लि‍ए सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान क‍िया गया. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ऐलान क‍िया क‍ि यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में शाम‍िल होने वाले कर्मचारी अब ओल्‍ड पेंशन स्कीम (OPS) के तहत रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी के हकदार होंगे. इस फैसले के साथ ही कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है.

25 लाख रुपये तक की ग्रेच्‍युटी का फायदा

कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया क‍ि सरकार की तरफ से लागू क‍िया गया नया प्रावधान एनपीएस (NPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों को सोशल स‍िक्‍योर‍िटी देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. सिंह ने बताया कि यूपीएस (UPS) में शामिल केंद्रीय कर्मचारी अब सेंट्रल सिविल सर्विसेज (नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत ग्रेच्युटी भुगतान) नियम, 2021 के तहत रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी के हकदार होंगे. इसके बाद यूपीएस में शाम‍िल होने वाले कर्मचार‍ियों को 25 लाख रुपये तक की ग्रेच्‍युटी का फायदा म‍िल सकेगा.

इन दो कंडीशन में कर्मचारी को म‍िलेगा फायदा
ड‍िपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स (DoPPW) की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि यूपीएस के तहत कर्मचार‍ियों को नौकरी के दौरान मृत्यु या अक्षमता के कारण नौकरी छोड़ने पर ओपीएस (OPS) के फायदे लेने का ऑप्‍शन म‍िलेगा. डीओपीपीडब्ल्यू के सचिव वी. श्रीनिवास ने बताया 'यह आदेश कर्मचारियों की शंकाओं को दूर करता है और प्रगतिशील है.' ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के चेयरमैन मंजीत सिंह पटेल ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया.

अब ज्‍यादा से ज्‍यादा कर्मचारी यूपीएस में जाएंगे
उन्होंने कहा कि यूपीएस में डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी शामिल होने से कर्मचारियों की गलतफहमियां दूर होंगी. पटेल ने कहा, 'नौकरी के दौरान मौत या शारीर‍िक अक्षमता होने पर ओपीएस का फायदा म‍िलना कर्मचारियों के लिए बड़ा न्याय है. इस न‍ियम के लागू होने  बाद कई कर्मचारी यूपीएस को स‍िलेक्‍ट करेंगे.' डीओपीपीडब्ल्यू ने 2021 में सेंट्रल सिविल सर्विसेज से जुड़े नियम बनाए थे. इनके तहत नियम 10 में कहा गया था क‍ि एनपीएस में शामिल हर केंद्रीय कर्मचारी को नौकरी के दौरान मृत्यु या अक्षमता के कारण नौकरी छोड़ने पर एनपीएस या ओपीएस का फायदा चुनने का अधिकार है.

आदेश में कहा गया कि यूपीएस चुनने वाले कर्मचारी सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) नियम, 2021 या सेंट्रल सिविल सर्विसेज (असाधारण पेंशन) नियम 2023 के तहत फायदा ले सकेंगे. सरकार के इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत म‍िलने की उम्‍मीद है. यूपीएस में ओपीएस का फायदा शामिल होने से कर्मचारियों का भरोसा बढ़ेगा. सरकार की तरफ से उठाया गया यह कदम कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के साथ ही उनके भव‍िष्‍य का भी ध्‍यान रखता है. 

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