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UPS को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, अब ऐसे कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ, NPS से है कनेक्शन

UPS Scheme: सरकार ने NPS से जुड़े उन रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है जिन्होंने 31 मार्च 2025 तक रिटायरमेंट लिया है और कम से कम 10 साल की सेवा पूरी की है. 

UPS को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, अब ऐसे कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ, NPS से है कनेक्शन
Sudeep Kumar|Updated: May 30, 2025, 08:21 PM IST
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UPS Latest News: केंद्र सरकार ने UPS यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा फैसला किया है. वित्त मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी एक बयान के अनुसार, सरकार ने NPS से जुड़े उन रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है जिन्होंने 31 मार्च 2025 तक रिटायरमेंट लिया है और कम से कम 10 साल की सेवा पूरी की है. ऐसे कर्मचारियों को अब UPS के तहत अतिरिक्त लाभ मिलेगा. वहीं, अगर कर्मचारी की मृत्यु हो चुकी है, तो उनकी पत्नी भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं.

वित्त मंत्रालय के अनुसार, ऐसे कर्मचारियों को UPS के तहत एकमुश्त भुगतान मिलेगा, जो हर 6 महीने की पूरी सेवा पर अंतिम बेसिक वेतन और उस पर डीए (महंगाई भत्ता) का एक-दसवां हिस्सा होगा. इसके अलावा उन्हें एक मासिक टॉप-अप रकम भी मिलेगी, जो UPS भुगतान + डीआर से NPS की सालाना राशि घटाकर तय की जाएगी.

साथ ही कर्मचारियों को एरियर भी मिलेगी, जिस पर सरकार की PPF जैसी योजनाओं के हिसाब से साधारण ब्याज दिया जाएगा. UPS का लाभ कर्मचारी चाहें तो ऑनलाइन ले सकते हैं या फिर फिजिकल फॉर्म भरकर भी क्लेम कर सकते हैं.

कैसे मिलेगा लाभ?

फिजिकल मोड से UPS का लाभ लेने के लिए आपको अपने डीडीओ के पास जाना होगा और फॉर्म जमा करना होगा. ये फॉर्म आप (www.npscra.nsdl.co.in/ups.php) वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. वहीं, अगर आप ऑनलाइन UPS का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको ऊपर दी गई उसी वेबसाइट पर लॉग इन करके ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा.

UPS का लाभ पाने की आखिरी तारीख 30 जून है. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नए Unified Pension Scheme (UPS) को NPS नियम 2025 के तहत 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दिया है.

तीन कैटेगरी के कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

केंद्र सरकार के तीन श्रेणियों के कर्मचारियों को UPS का लाभ मिलेगा. पहली श्रेणी में वे मौजूदा केंद्रीय कर्मचारी आते हैं जो 1 अप्रैल 2025 तक सेवा में हैं और पहले से ही NPS के अंतर्गत कवर हैं. दूसरी श्रेणी में वे नए नियुक्त कर्मचारी शामिल हैं जो 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद केंद्र सरकार की सेवा में शामिल होंगे. तीसरी श्रेणी में वे कर्मचारी शामिल हैं जो NPS के तहत आते थे और 31 मार्च 2025 तक रिटायर्ड हो चुके हैं या नियम 56(j) के तहत रिटार्यड किए गए हैं. 

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