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'एजुकेशन की आड़ में बंद करो ये काम', फिनफ्लुएंसर्स पर चला SEBI का डंडा, खत्म किया 'स्टॉक टिप्स' का खेल!

SEBI: मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अपने आदेश में साफ किया है कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ एजुकेशन के उद्देश्य से स्टॉक मार्केट की जानकारी देता है, तो उसे कम से कम तीन महीने पुराने स्टॉक डेटा के साथ ही जानकारी देनी होगी.

'एजुकेशन की आड़ में बंद करो ये काम', फिनफ्लुएंसर्स पर चला SEBI का डंडा, खत्म किया 'स्टॉक टिप्स' का खेल!
Sudeep Kumar|Updated: Jan 30, 2025, 07:17 PM IST
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Share Market: शेयर बाजार में 'एजुकेशन' की आड़ में चल रहे स्टॉक टिप्स के खेल पर सेबी (SEBI) ने बड़ी कार्रवाई की है. अब फिनफ्लुएंसर्स (Finfluencers) लाइव मार्केट डेटा का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे और अगर वे स्टॉक मार्केट से जुड़ी एजुकेशन देते भी हैं, तो उन्हें कम से कम तीन महीने पुराने डेटा का ही इस्तेमाल करना होगा.

बुधवार 29 जनवरी को देर रात SEBI ने एक नया सर्कुलर जारी करते हुए स्पष्ट किया कि गैर-पंजीकृत निवेश सलाहकारों (Unregistered Investment Advisors) के रूप में काम कर रहे फिनफ्लुएंसर्स अब स्टॉक मार्केट एजुकेशन की आड़ में लाइव स्टॉक प्राइस दिखाकर टिप्स नहीं दे पाएंगे. इस फैसले के बाद उन फिनफ्लुएंसर्स के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, जो सोशल मीडिया पर लोगों को स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और निवेश के नाम पर अनधिकृत सलाह देते थे.

अब नहीं मिलेगा लाइव मार्केट डेटा

SEBI ने अपने आदेश में साफ किया है कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ एजुकेशन के उद्देश्य से स्टॉक मार्केट की जानकारी देता है, तो उसे कम से कम तीन महीने पुराने स्टॉक डेटा के साथ ही जानकारी देनी होगी. इसका मतलब यह है कि अब लाइव शेयर प्राइस या किसी स्टॉक की रियल-टाइम स्थिति दिखाकर लोगों को ट्रेडिंग टिप्स देना संभव नहीं होगा.

फिनफ्लुएंसर्स के लिए बड़ा झटका

SEBI का यह फैसला कई सोशल मीडिया फिनफ्लुएंसर्स के लिए झटका साबित हो सकता है, क्योंकि उनके लिए अब बिना लाइव मार्केट डेटा दिखाए निवेशकों को आकर्षित करना मुश्किल होगा. इससे उनके फॉलोअर्स और ऑनलाइन सब्सक्राइबर्स की संख्या पर भी असर पड़ सकता है.

SEBI ने दी कड़ी चेतावनी

SEBI ने यह भी साफ किया कि पंजीकृत मार्केट इंटरमीडियरीज (Registered Market Intermediaries) को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि वे ऐसे फिनफ्लुएंसर्स के साथ किसी भी तरह का आर्थिक या गैर-आर्थिक सहयोग न करें. 

हालांकि, SEBI ने यह भी स्पष्ट किया है कि निवेश से जुड़ी शिक्षा (Investor Education) पर कोई रोक नहीं है, लेकिन यह जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति SEBI से बिना रजिस्ट्रेशन यानी अनुमति के बिना निवेश की सलाह नहीं दे.

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