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Income Tax की इन योजनाओं की आख‍िरी तारीख आज, नहीं भरा फॉर्म तो पछताएंगे आप

योजना का मकसद टैक्‍स से जुड़े विवादों को बातचीत के जर‍िये सुलझाना है. अगर किसी टैक्‍स पेयर पर इनकम टैक्स विभाग का कोई टैक्‍स क्‍लेम विवादित है और वह कोर्ट या अन्य अपीलीय प्राधिकरणों में लंबित है.

Income Tax की इन योजनाओं की आख‍िरी तारीख आज, नहीं भरा फॉर्म तो पछताएंगे आप
Kriyanshu Saraswat|Updated: Apr 30, 2025, 01:57 PM IST
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Vivad Se Vishwas: इनकम टैक्स से जुड़ी कई अहम डेडलाइन 30 अप्रैल के साथ ही समाप्त हो रही हैं. इममें विवाद से व‍िश्‍वास, फॉर्म-15जी और 15एच, टीडीएस जमा करना और अन्य डेडलाइन शामिल हैं. विवाद से व‍िश्‍वास स्कीम के तहत इनकम टैक्स से जुड़ी मुकदमेबाजी को कम करने के लिए सरकार की तरफ से विवाद से व‍िश्‍वास स्कीम शुरू की गई थी. यह स्कीम 30 अप्रैल को खत्‍म हो रही है. इस स्कीम के तहत टैक्‍सपेयर अपना टैक्‍स बकाया घोषित करके अपनी देनदारी को कम कर सकते हैं.

विवादों को बातचीत के जर‍िये सुलझाना मकसद

इस योजना का मकसद टैक्‍स से जुड़े विवादों को बातचीत के जर‍िये सुलझाना है. अगर किसी टैक्‍स पेयर पर इनकम टैक्स विभाग का कोई टैक्‍स क्‍लेम विवादित है और वह कोर्ट या अन्य अपीलीय प्राधिकरणों में लंबित है तो इस स्कीम के तहत आवेदन करके विवादित टैक्‍स राशि का भुगतान करके जुर्माने और ब्याज से पूरी तरह राहत पा सकता है. इस स्‍कीम के जर‍िये काफी टैक्‍स पेयर की तरफ से अपनी टैक्‍स देनदारी को कम क‍िया गया.

पुराने टैक्‍स विवादों को सुलझाया जा सकेगा
वित्त मंत्रालय के अनुसार यद‍ि कोई व्यक्ति निर्धारित टैक्‍स की राशि को जमा कर देता है तो उसके ऊपर लगे जुर्माने और ब्याज को पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा और मामला बंद मान लिया जाएगा. इस स्कीम से आसानी से पुराने कर विवादों को सुलझाया जा सकता है. इस स्‍कीम को सरकार की तरफ काफी संख्‍या में पुराने मामले लंब‍ित होने के बाद शुरू क‍िया गया था. इसका फायदा व‍िभाग को म‍िला था.

15जी और 15एच जमा करने की आज अंत‍िम त‍िथ‍ि
फॉर्म 15जी और फॉर्म 15 एच के तहत यद‍ि आप इनकम टैक्स की छूट के दायरे में आते हैं तो बैंक में फॉर्म 15जी और 15एच जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है. यह स्व-घोषणा फॉर्म है, जिसमें अनुरोध किया जाता है कि वे ब्याज की आमदनी पर टीडीएस न काटें क्योंकि उनकी सालाना आय मूल छूट सीमा से नीचे है. फॉर्म-15जी 60 साल से कम आयु के टैक्‍सपेयर की तरफ से और फॉर्म 15एच 60 साल से अधिक आयु के टैक्‍सपेयर की तरफ से जमा किया जाता है.

इसके अलावा जनवरी से मार्च 2025 की अवधि के लिए धारा 192,194ए, 194डी और 194एच के तहत टीडीएस जमा करने की आखिरी तिथि 30 अप्रैल है. 

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