E-Pay Tax Feature: अगर आप भी हर साल इनकम टैक्स भरते हैं तो यह खबर आपके काम की है. टैक्स पेयर्स के लिए आयकर विभाग ने नई सुविधा शुरू की है. इनकम टैक्स विभाग की तरफ से बताया गया कि उसने टैक्स पेयर्स के लिए टैक्स भुगतान आसान बनाने को लेकर ऑफिशियल ऑनलाइन पोर्टल पर ‘ई-पे टैक्स’ (E-Pay Tax) सुविधा शुरू की है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की तरफ से जारी बयान में कहा गया, ‘ई-पे टैक्स सुविधा टैक्सपेयर्स की टैक्स लायबिलिटी को पूरा करने का बेहतर और आसान तरीका है.’ इस प्रोसेस का मकसद टैक्स भरने के प्रोसेस को आसान और तेज बनाना है.
लंबी लाइन में खड़े होने या बैंक जाने की जरूरत नहीं
इसके तहत लोगों को अब टैक्स भरने के लिए लंबी लाइन में खड़े होने या बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी. बयान के अनुसार बैंकों में लंबी लाइन, थकाऊ फॉर्म भरने की प्रक्रिया और अंतिम समय में टैक्स भुगतान की चिंता नहीं रहेगी. ज्यादा आसान भुगतान विधियों की जरूरत को समझते हुए और टैक्सपेयर्स को डिजिटली सशक्त बनाने की दिशा में एक और कदम उठाते हुए आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल पर ‘ई-पे टैक्स' सुविधा शुरू की है.
क्या है ‘ई-पे टैक्स’?
‘ई-पे टैक्स’ एक डिजिटल सुविधा है, जो लोगों को ऑनलाइन टैक्स भरने की सुविधा देती है. आयकर विभाग ने कहा, 'यह सुविधा बहुत आसान, तेज और किसी भी झंझट से मुक्त है. इससे टैक्स भरने का काम आसान हो जाएगा.' इस सुविधा से लोग घर बैठे अपने टैक्स का भुगतान कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें बस अपने पैन नंबर और आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर की जरूरत होगी. लॉगइन करने या बैंक जाने की भी जरूरत नहीं है.
कैसे काम करती है यह सुविधा?
‘ई-पे टैक्स’ को यूज करना बहुत आसान है. सबसे पहले आपको आयकर विभाग की वेबसाइट incometax.gov.in पर जाना होगा. वहां ‘ई-पे टैक्स’ का ऑप्शन चुनें. इसके बाद आप अपना पैन नंबर और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर दर्ज करें. फिर आप टैक्स की राशि भर सकते हैं. आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, NEFT / RTGS या पेमेंट गेटवे के जरिये पेमेंट कर सकते हैं. पेमेंट करने के बाद आपको एक चालान रसीद मिलेगी, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं.
कौन-कौन से टैक्स भर सकते हैं?
इस सुविधा के जरिये आप कई तरह के टैक्स भर सकते हैं. जैसे एडवांस टैक्स, अगर आपको इनकम पर पहले से टैक्स देना है तो आप इसे भर सकते हैं. दूसरा सेल्फ-असेसमेंट टैक्स, अपनी टैक्स देनदारी की कैलकुलेशन करने के बाद यह टैक्स भरें. इसके अलावा यह रेगुलर असेसमेंट टैक्स, आयकर विभाग के नोटिस के जवाब में यह टैक्स भर सकते हैं. आप इसके जरिये टीडीएस / टीसीएस, यह भी इससे भरा जा सकता है.
क्या होगा इसका फायदा?
‘ई-पे टैक्स’ सुविधा के कई फायदे हैं. सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब आपको बैंक में लंबी लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है. पहले लोग घंटों इंतजार करते थे और फॉर्म भरने में भी परेशानी होती थी. लेकिन अब यह सब खत्म हो गया. यह सुविधा समय बचाएगी और टैक्स भरने के प्रोसेस को ज्यादा पारदर्शी बनाएगीग. छोटे व्यापारियों और आम लोगों के लिए यह काफी मददगार है. आयकर विभाग का कहना है कि इससे लोग समय पर टैक्स भरने के लिए प्रोत्साहित होंगे.