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Income Tax व‍िभाग के रडार पर 40000 टैक्‍स पेयर, कहीं आप तो नहीं, क्‍या है पूरा मामला?

TDS Notice To Tax Payer: इनकम टैक्‍स व‍िभाग की तरफ से ऐसे लोगों और कंपन‍ियों पर नजर रखी जा रही है, ज‍िन्‍होंने टीडीएस काटने के बावजूद व‍िभाग को जमा नहीं क‍िया है. इस तरह करने वाले करीब 40000 लोगों को व‍िभाग की तरफ से नोट‍िस जारी क‍िया गया है. 

Income Tax व‍िभाग के रडार पर 40000 टैक्‍स पेयर, कहीं आप तो नहीं, क्‍या है पूरा मामला?
Kriyanshu Saraswat|Updated: Feb 27, 2025, 06:52 AM IST
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Income Tax Notice: इनकम टैक्‍स व‍िभाग की तरफ से लगातार सर्तकता बरती जा रही है. अब विभाग ने टीडीएस (TDS) और टीसीएस (TCS) गड़बड़ी को लेकर अभ‍ियान शुरू क‍िया है. इसके तहत व‍िभाग देशभर में ऐसे लोगों और कंपन‍ियों पर कार्रवाई करने का मन बना रहा है, जिन्होंने टीडीएस (TDS) और टीसीएस (TCS) काटकर सरकार को जमा नहीं किया है. अधिकारियों के अनुसार ऐसे करीब 40,000 टैक्‍सपेयर्स की जांच चल रही है. इनकी टैक्स कटौती का रिकॉर्ड फाइनेंश‍ियल ईयर 2022-23 और 2023-24 में संदेह के दायरे में है. इन टैक्‍सपेयर्स को व‍िभाग की तरफ से नोट‍िस जारी क‍िये जा रहे हैं.

16 प्‍वाइंट का प्‍लान तैयार क‍िया गया

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने टीडीएस में गड़बड़ी करने वालों की पहचान के लिए 16 प्‍वाइंट का एक प्‍लान तैयार क‍िया है. इसके अलावा, डेटा एनालिटिक्स टीम ने ऐसे टैक्‍सपेयर्स की ल‍िस्‍ट बनाई है, इसके आधार पर इनकी जांच की जाएगी. ईटी से बातचीत में एक सीन‍ियर अधिकारी ने बताया कि व‍िभाग के पास पूरा डेटा उपलब्ध है. ऐसे टैक्‍सपेयर्स को पहले जानकारी देकर उनसे संपर्क क‍िया जाएगा ताकि उन्हें टैक्स जमा करने का मौका दिया जा सके.

क‍िस तरह के मामलों पर रहेगी नजर?
अधिकारियों के अनुसार जांच में ऐसे लोगों पर नजर रहेगी जो बार-बार टीडीएस जमा करने में चूक कर रहे हैं. इसके अलावा वे लोग भी जांच के दायरे में हैं जो ज‍िनकी टैक्स कटौती और एडवांस टैक्स भुगतान में बड़ा अंतर है. जिन कंपनियों के नाम में बार-बार बदलाव किया गया है, वे भी जांच के दायरे में हैं. ऐसी कंपनियां जो घाटे में चल रही यून‍िट का उपयोग कर रही हैं.

TDS न जमा करने वालों पर सख्ती
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 40(a)(ia) के तहत यदि किसी ने टीडीएस काटा लेकिन सरकार को जमा नहीं किया तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी. विभागीय अधिकारियों को ऐसे मामलों की जानकारी देने का निर्देश द‍िया गया है, जहां भारी रकम टैक्स में छूट के दायरे से बाहर कर दी गई हो. इसके अलावा, जिन मामलों में बार-बार संशोधित टीडीएस रिटर्न दाखिल किए गए हैं और डिफॉल्ट की राशि को कम दिखाने की कोशिश की गई है, उन पर भी विभाग कड़ी नजर रखेगा.

डेटा एनालिटिक्स से टैक्स चोरी पर नजर
अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे शिकायतों को गंभीरता से लें और डेटा एनालिटिक्स के जरिये टैक्स भुगतान में गड़बड़ी करने वालों का विश्लेषण करें. इनकम टैक्‍स व‍िभाग की तरफ से यह सुन‍िश्‍च‍ित क‍िया जाएगा क‍ि टैक्‍सपेयर को किसी भी तरह की परेशानी न हो. लेकिन जानबूझकर गड़बड़ करने वालों के ख‍िलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

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