Ticket Refund Rule: देश में रोजाना दो करोड़ से ज्यादा लोग ट्रेन से सफर करते हैं. इतने लोगों के ट्रेन से सफर करने के बावजूद काफी लोगों को रेलवे और टिकट से जुड़े नियमों के बारे में जानकारी नहीं होती. ऐसे तमाम लोग हैं कि जिनका टिकट लेने के बावजूद उनकी ट्रेन छूट जाती है. ऐसे में वो ये मान बैठते हैं कि उनका टिकट और पैसा दोनों बेकार हो गया. लेकिन हकीकत इससे अलग है. जी हां, यह सही है यदि आपकी ट्रेन छूट जाए तो आपका टिकट बेकार नहीं होता.
नुकसान से बच सकते हैं आप
रेलवे के सिस्टम का फायदा उठाकर आप अपने टिकट पर होने वाले नुकसान से बच सकते हैं. लेकिन अधिकतर लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती. इसलिए यदि आपके साथ कभी भी इस तरह का हो तो इस बारे में ध्यान रखें. आपके टिकट का इस्तेमाल ट्रेन छूटने के बाद भी हो सकता है.
ट्रेन छूट जाए तो टिकट का क्या करें?
आपने ट्रेन का टिकट ले लिया और आपकी ट्रेन छूट गई तो परेशान होने की जरूरत नहीं है और न ही टिकट को फेंकने की जरूरत है. काफी लोग इस तरह की गलती कर बैठते हैं. जबकि ऐसा करने से आपको नुकसान होता है. रेलवे के नियम के अनुसार आपकी यह टिकट जिसे आप बेकार मानकर बैठे हैं, यह फिर भी काम आ सकती है. लेकिन ऐसा केवल अनरिजर्व टिकट के साथ ही होता है. आप उस टिकट से वैलिडिटी पीरियड के अंदर किसी दूसरी ट्रेन के जनरल कोच में यात्रा कर सकते हैं.
लंबी दूरी पर 24 घंटे की सुविधा
यदि आपको छूटी दूरी पर जाना है तो 3 घंटे और लंबी दूरी पर जाना है तो टिकट पर 24 घंटे तक यात्रा कर सकते हैं. हालांकि रिजर्व टिकट वाले यात्रियों को इस तरह की सुविधा नहीं दी जाती. यदि आपका एसी कोच या स्लीपर कोच का टिकट बुक है और आपकी ट्रेन छूट गई तो भी आपका टिकट बेकार नहीं होगा. ऐसे में आपको टीडीआर यानी टिकट डिपॉजिट रिसीप्ट (TDR) फाइल करना होगा. टीडीआर के जरिये आप रेलवे से अपने टिकट का पैसा रिफंड ले सकते हैं. लेकिन इसके लिए जरूरी यह है कि आपको ट्रेन छूटने के चार घंटे के अंदर ऑनलाइन टीडीआर फाइल करना होगा.
आप IRCTC की वेबसाइट या ऐप के जरिये इस प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं. यदि आप सही टाइम लिमिट के साथ टीडीआर फाइल कर देते हैं. तो रेलवे की तरफ से नियमानुसार कटौती किये जाने के बाद आपका पैसा लौटा दिया जाता है. जनरल टिकट वालों के लिए टीडीआर की सुविधा नहीं होती.