Income Tax Dept: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो पर 944.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. कंपनी ने जुर्माना आदेश को गलत बताते हुए कहा है कि वह इसे चुनौती देगी. आयकर विभाग ने शनिवार को यह नोटिस इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन को दिया है.
इंडिगो ने रविवार को शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा कि आयकर विभाग (आयकर प्राधिकरण) की आकलन इकाई ने आकलन वर्ष 2021-22 के लिए 944.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया है.
इनकम टैक्स ने क्यों भेजा नोटिस?
एयरलाइन ने कहा कि यह आदेश इस गलत समझ के आधार पर पारित किया गया है कि कंपनी द्वारा आयकर आयुक्त (अपील) (सीआईटी (ए)) के समक्ष धारा 143 (3) के तहत आकलन आदेश के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी गई है, जबकि अभी यह मामला लंबित है और इसपर निर्णय आना है.
इंडिगो ने कहा कि उसे पूरा भरोसा है कि आयकर विभाग प्राधिकरण द्वारा पारित यह आदेश कानून के अनुसार नहीं है और त्रुटिपूर्ण है. कंपनी ने इस आदेश के खिलाफ उचित कानूनी कदम उठाने का फैसला किया है. कंपनी ने कहा कि इस आदेश का उसकी वित्तीय स्थिति, परिचालन और अन्य गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
दिल्ली एयरपोर्ट से सफर होगा महंगा
अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए दिल्ली एयरपोर्ट से सफर करना अब महंगा हो गया है. भारतीय हवाई अड्डा आर्थिक नियामकीय प्राधिकरण (AERA) ने दिल्ली हवाई अड्डे पर अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए यूजर्स डेवलपमेंट फी में 16 अप्रैल से वृद्धि को मंजूरी दे दी है. हालांकि, घरेलू यात्रियों के लिए फी में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है.
संशोधित शुल्क व्यवस्था के तहत, हवाई अड्डे से इकोनॉमी श्रेणी में उड़ान भरने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को 650 रुपये का यूडीएफ देना होगा जबकि यहां उतरने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए यह दर 275 रुपये होगी. सर्कुलर के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बिजनेस श्रणी के यात्रियों के मामले में यूडीएफ क्रमशः चढ़ने वाले यात्रियों के लिए 810 रुपये और उतरने वाले यात्रियों के लिए 345 रुपये होगा.