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आयकर विभाग ने सालाना रिटर्न फाइल करने के लिए ITR-5 एक्सेल यूटिलिटी जारी की

सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर आयकर विभाग ने कहा, 'करदाताओं कृपया ध्यान दें! आईटीआर-5 की एक्सेल उपयोगिता अब लाइव है और दाखिल करने के लिए उपलब्ध है.'

आयकर विभाग ने सालाना रिटर्न फाइल करने के लिए ITR-5 एक्सेल यूटिलिटी जारी की
Updated: Aug 09, 2025, 10:57 PM IST
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ITR: इनकम टैक्‍स व‍िभाग की तरफ से शनिवार को असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए आईटीआर-5 एक्सेल यूटिलिटी जारी की गई. इस यूटिलिटी का यूज पार्टनरश‍िप फर्म, सीमित देयता भागीदारी (LLP) और सहकारी समितियों की तरफ से अपना सालाना रिटर्न फाइल करने के लिए किया जा सकता है. व्यक्तियों के संघ, व्यक्तियों के निकाय, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, सहकारी समितियां, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत समितियां, स्थानीय प्राधिकरण, और कुछ व्यावसायिक ट्रस्ट और निवेश निधि अन्य पात्र संस्थाएं हैं.

व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF), कंपनियों और आईटीआर-7 का उपयोग करने वाले लोगों के अलावा अन्य संस्थाएं आईटीआर-5 फॉर्म का उपयोग कर सकती हैं. सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर आयकर विभाग ने कहा, 'करदाताओं कृपया ध्यान दें! आईटीआर-5 की एक्सेल उपयोगिता अब लाइव है और दाखिल करने के लिए उपलब्ध है.' आईटीआर-5 संरचना में विस्तृत वित्तीय प्रकटीकरण शामिल हैं, जिसमें सामान्य जानकारी, बैलेंस शीट, विनिर्माण और व्यापारिक खाते, लाभ और हानि विवरण आदि शामिल हैं.

विभिन्‍न स्रोतों से आय अनुसूचियां, हानि समायोजन, मूल्यह्रास, कटौती, छूट प्राप्त आय, विदेशी संपत्तियां, जीएसटी समाधान और कर राहत, आईटीआर-5 दाखिल करने की संरचना का हिस्सा हैं. आकलन वर्ष 2024-25 के लिए प्रमुख अपडेट में एमएसएमई पंजीकरण और धारा 80-आईएसी स्टार्टअप कटौती के लिए नए खंड शामिल हैं, साथ ही आभासी डिजिटल संपत्तियों (क्रिप्टो/एनएफटी) जैसी उभरती आय श्रेणियों के लिए विस्तारित रिपोर्टिंग भी शामिल है. अपडेट किए गए आईटीआर-5 में अब बायबैक घाटे की रिपोर्टिंग केवल तभी की जा सकती है जब संबंधित लाभांश पर कर लगाया गया हो.

गैर-ऑडिट मामलों के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है. करदाता 30 दिनों के भीतर बेंगलुरु स्थित केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) को हस्ताक्षरित फॉर्म भेजकर अपने रिटर्न का ई-सत्यापन या भौतिक सत्यापन कर सकते हैं.
सहायक दस्तावेज़ों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS से मेल खाना चाहिए. दाखिल करने से पहले, करदाताओं को पोर्टल पंजीकरण, रिफंड के लिए बैंक खाते का सत्यापन, अद्यतन डिजिटल हस्ताक्षर और लागू वैधानिक फॉर्म जमा करना सुनिश्चित करना होगा.

आयकर विभाग ने निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर-2 और आईटीआर-3 के लिए एक्सेल यूटिलिटीज़ जारी कर दी हैं. आईटीआर-1 और आईटीआर-4 पहले जारी किए गए थे. हाल के बजट में, सभी वित्तीय और गैर-वित्तीय संपत्तियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) कर को संशोधित कर 12.5 प्रतिशत (इक्विटी के लिए 10 प्रतिशत से ऊपर) कर दिया गया है. कुछ संपत्तियों, जैसे इक्विटी, पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ (STCG) कर अब 20 प्रतिशत (15 प्रतिशत से ऊपर) है. एक वर्ष से अधिक समय तक रखी गई सभी सूचीबद्ध वित्तीय संपत्तियों को अब दीर्घकालिक संपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा. (इनपुट IANS) 

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