trendingNow12767466
Hindi News >>बिजनेस
Advertisement

आठवां वेतन आयोग लागू होने से पहले केंद्रीय कर्मचार‍ियों की बल्‍ले-बल्‍ले, सरकार ने बदल द‍िया यह न‍ियम

Good News For Govt Employees: अभी तक 31 द‍िसंबर तक काम करने वाले कर्मचारी की पेंशन की कैलकुलेशन 1 जुलाई के वेतन के आधार पर होती थी. ज‍िसका नुकसान उसे आर्थ‍िक तौर पर उठाना पड़ता था. लेक‍िन अब नए न‍ियम के आधार पर कर्मचार‍ियों को नोशनल इंक्रीमेंट म‍िलेगा.

आठवां वेतन आयोग लागू होने से पहले केंद्रीय कर्मचार‍ियों की बल्‍ले-बल्‍ले, सरकार ने बदल द‍िया यह न‍ियम
Kriyanshu Saraswat|Updated: May 22, 2025, 12:26 PM IST
Share

Pension Rules Update: केंद्रीय कर्मचार‍ियों की तरफ से लंबे समय से एनपीएस को खत्‍म करके ओल्‍ड पेंशन स्‍कीम को बहाल करने की मांग की जा रही थी. लेक‍िन सरकार ने प‍िछले द‍िनों बीच का रास्‍ता न‍िकालते हुए यूपीएस (UPS) को लागू क‍िया. इस बीच लाखों केंद्रीय कर्मचार‍ियों के फायदे के ल‍िए सरकार ने नया न‍ियम लागू किया है. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की तरफ से बड़ा फैसला क‍िया गया है. इसका फायदा उन कर्मचार‍ियों को म‍िलेगा जो एनुअल इंक्रीमेंट से एक दिन पहले यानी 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हो जाते हैं. नए न‍ियम के बाद उन्हें पेंशन की कैलकुलेशन के लिए नोशनल इंक्रीमेंट (notional increment) द‍िया जाएगा. नोशनल इंक्रीमेंट का मतलब ऐसे इंक्रीमेंट से है, ज‍िसका फायदा आपको सैलरी में तो नहीं म‍िलेगा लेक‍िन इससे आपकी पेंशन राश‍ि जरूर बढ़ जाएगी.

आसान भाषा में समझ‍िए

अभी सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचार‍ियों का डीए हाइक साल में दो बार होता है. पहला 1 जनवरी से लागू होता है और दूसरा 1 जुलाई को लागू होता है. लेक‍िन कर्मचार‍ियों का र‍िटायरमेंट 31 द‍िसंबर और 30 जून को होता है. ऐसे में र‍िटायर होने वाले कर्मचारी 1 जनवरी और 1 जुलाई से लागू होने वाले फायदे से वंच‍ित रह जाते थे. लेक‍िन अब डीए हाइक का फायदा नोशनल इंक्रीमेंट (notional increment) के जर‍िये कर्मचार‍ियों को द‍िया जाएगा.

क्यों जरूरी था बदलाव?
सेंट्रल सिविल सर्विसेज (रिवाइज्ड पे) नियम 2006 के तहत 1 जुलाई को एनुअल इंक्रीमेंट की तारीख तय की गई थी. बाद में 2016 में नियम बदले और 1 जनवरी व 1 जुलाई के आधार पर दो इंक्रीमेंट तय हुए. लेकिन इसमें 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारी केवल एक दिन के अंतर से इंक्रीमेंट से चूक जाते थे. इसका असर उनकी पेंशन की राश‍ि पर पड़ता था. इस मामले ने 2017 में मद्रास हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद ध्यान खींचा. इसमें एक कर्मचारी को पेंशन के लिए नोशनल इंक्रीमेंट दिया गया.

DoPT ने जारी क‍िया ऑफिस मेमोरेंडम
साल 2017 के बाद कई कर्मचारियों ने इस मामले को कोर्ट और ट्रिब्यूनल के समक्ष उठाया. 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ऐसे कर्मचारियों को पूरे साल की सर्व‍िस और अच्छे प्रदर्शन के आधार पर नोशनल इंक्रीमेंट मिलना चाहिए. इसके बाद 2024 में इस फैसले को दूसरे ऐसे ही मामलों पर भी लागू किया गया. अब DoPT की तरफ से 20 मई 2025 के एक ऑफिस मेमोरेंडम के आधार पर फायदे के इस न‍ियम को सभी पात्र केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू कर दिया गया है.

ऐसे कर्मचार‍ियों को म‍िलेगा फायदा
DoPT के मेमोरेंडम के अनुसार, ज‍िन कर्मचारियों का रिटायरमेंट 30 जून या 31 दिसंबर को होता है. उन्हें 1 जुलाई या 1 जनवरी को होने वाला इंक्रीमेंट पेंशन कैलकुलेशन के लिए मिलेगा. यह लाभ उस स्‍थ‍िति में ही म‍िलेगा, जब कर्मचारी ने रिटायरमेंट तक जरूरी सर्व‍िस पूरी की हो और उनका काम व आचरण संतोषजनक रहा हो. नोशनल इंक्रीमेंट केवल पेंशन की कैलकुलेशन के लिए होगा, बाकी क‍िसी तरह का रिटायरमेंटल बेन‍िफ‍िट नहीं म‍िलेगा.

पेंशन कैलकुलेशन कैसे होगी?
पेंशन की कैलकुलेशन कर्मचारी के आखिरी बेसिक वेतन और सर्व‍िस पीर‍ियड के आधार पर होती है. यही सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) नियम, 2021 में बताया गया है. उदाहरण के लिए यद‍ि कोई कर्मचारी 30 जून को 79,000 रुपये के वेतन पर रिटायर होता है और 1 जुलाई को उसे 2,000 रुपये का इंक्रीमेंट मिलना था तो पेंशन की कैलकुलेशन 81,000 रुपये सैलरी के बेस पर होगी न क‍ि 79000 के आधार पर.

लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को होगा फायदा
नोशनल इंक्रीमेंट महज मासिक पेंशन की कैलकुलेशन के ल‍िए उपयोग क‍िया जाएगा. यह अन्य रिटायरमेंट बेन‍िफ‍िट जैसे ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट, पेंशन कम्यूटेशन वैल्यू, अर्नड लीव या हाफ पे लीव के एनकैशमेंट और ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के पेमेंट पर लागू नहीं होगा. इनकी कैलकुलशन कर्मचारी के वास्तविक आखिरी वेतन के बेस पर होगी. न‍ियम में बदलाव होने का फायदा लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को होगा. यह उनके पूरे साल के योगदान को सम्मान देता है और रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन को बढ़ाता है. 

Read More
{}{}