Post Office Saving Account: अगर आपने भी पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा रखा है तो सावधान हो जाइए क्योंकि कुछ अकाउंट बंद किया जा सकता है. डाक विभाग के नए नियम अनुसार चुनिंदा स्मॉल सेविंग स्कीम के लिए खुले अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा. डाक विभाग की ओर से मैच्योरिटी के बाद 3 साल से अधिक इनएक्टिव स्मॉल बचत खातों को फ्रीज किया जाएगा. ऐसे में लेनदेन जैसी प्रक्रिया पर रोक लग जाएगी. आइए जानते हैं कि वो कौन-कौन सी योजनाएं हैं जिनके खाते फ्रीज किए जाएंगे और एक्टिव करने के लिए क्या करना होगा.
इन स्कीम के खाते होंगे फ्रीज
अगर आपने इन स्कीम के तहत अकाउंट खोल रखा है और ये एक्टिव नहीं है तो ऐसे खाते को पोस्ट ऑफिस की ओर से बंद कर दिया जाएगा. मैच्योरिटी पूरी होने के बाद भी स्मॉल सेविंग स्कीम अकाउंट से कोई लेनदेन न किया गया हो और 3 साल से खाता डीएक्टिव हो तो उसे फ्रीज कर दिया जाएगा.
कैसे करें फ्रीज खाते को एक्टिव?
डाकघर जाकर खाते के डीएक्टिव होने का कारण जान लें. आमतौर डीएक्टिव अकाउंट होने पर KYC प्रोसेस को अपनाया जाता है. इसके लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोस्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर जैसी जानकारी साझा करनी होगी. इस तरह से कुछ ही देर में फ्रीज अकाउंट को एक्टिव किया जा सकता है. खाते को बंद करने के लिए डाकघर में फॉर्म (एसबी-7ए) जमा करना होगा.
साल में 2 बार किया जाएगा फ्रीजिंग प्रोसेस
डाकघर के नए आदेश के मुताबिक स्मॉल सेविंग स्कीम के जमाकर्ताओं की गाढ़ी कमाई को सुरक्षित रखने और बढ़ाने के लिहाज से ऐसा फैसला लिया गया है. ऐसे में हर साल दो बार फ्रीजिंग प्रक्रिया को अपनाया जाएगा. इस प्रक्रिया की शुरुआत हर साल 1 जुलाई और 1 जनवरी को शुरू होगी. 15 दिनों में इस फ्रीजिंग प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा.
कब तक होगी डीएक्टिव अकाउंट की पहचान?
हर साल ऐसे खातों को डाकघर की ओर से पहचान किया जाएगा जिनका खाता 3 साल की मैच्योरिटी पूरा होने के बाद भी एक्टिव नहीं रहता है. हर साल 30 जून को जुलाई में अकाउंट को फ्रीज करने की प्रक्रिया के लिए ऐसे खातों की पहचान की जाएगी. जबकि, जनवरी में फ्रीजिंग प्रोसेस के लिए 31 दिसंबर को 3 साल की मैच्योर अकाउंट की पहचान की जाएगी.