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PPF, SSY और NPS अकाउंट वालों के ल‍िए खबर, 31 मार्च तक नहीं क‍िया यह काम तो लगेगी पेनाल्‍टी!

National Pension System: एनपीएस के तहत आपको 50000 रुपये तक के न‍िवेश पर टैक्‍स से छूट म‍िलती है. इसके अलावा न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम के तहत 1 अप्रैल 2025 से 12 लाख रुपये तक की आमदनी को टैक्‍स फ्री क‍िया गया है. 

PPF, SSY और NPS अकाउंट वालों के ल‍िए खबर, 31 मार्च तक नहीं क‍िया यह काम तो लगेगी पेनाल्‍टी!
Kriyanshu Saraswat|Updated: Mar 14, 2025, 06:58 PM IST
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PPF Interest Rate: अगर आप पीपीएफ (PPF) या सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) या एनपीएस (NPS) के जर‍िये न‍िवेश करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. दरअसल, स्‍मॉल सेव‍िंग स्‍कीम में हर व‍ित्‍तीय वर्ष के दौरान आपको अपने अकाउंट में एक तय न्यूनतम राशि जमा करनी होती है. खाते को एक्‍ट‍िव रखने के ल‍िए म‍िन‍िमम बैलेंस जमा करना जरूरी होता है. यदि खाताधारक हर साल जमा होने वाले म‍िन‍िमम अमाउंट को जमा करने से चूक जाता है तो खाता फ्रीज हो सकता है. इसके अलावा खाताधारक पर पेनाल्‍टी भी लग सकती है.

म‍िन‍िमम बैलेंस जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च

मौजूदा वित्त वर्ष के लिए पीपीएफ, एनपीएस और सुकन्या समृद्धि खाते में म‍िन‍िमम बैलेंस जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2025 है. बजट में सरकार की तरफ से न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम को ज्‍यादा आकर्षक बना दिया गया है. 1 अप्रैल, 2025 से न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम के तहत 12 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी को टैक्‍स फ्री कर द‍िया गया है. वहीं पुरानी टैक्‍स र‍िजीम में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं क‍िया गया है. इसमें सेक्‍शन 80सी के तहत डेढ़ लाख रुपये तक की जमा पर आयकर से छूट म‍िलती है.

न्यूनतम राशि जमा नहीं करने पर लगेगा जुर्माना!
हो सकता है क‍ि आपने मौजूदा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ओल्‍ड टैक्‍स र‍िजीम स‍िलेक्‍ट कर रखी हो. ओल्‍ड टैक्‍स र‍िजीम में टैक्‍स से छूट के ल‍िए बचत योजनाओं में न‍िवेश करना होता है. अगर आप नए फाइनेंश‍ियल ईयर से न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम का भी स‍िलेक्‍ट करते हैं तब भी आपको अपनी स्‍मॉल सेविंग स्‍कीम में न्‍यूनतम पैसा जमा करना जरूरी है. इसल‍िए आपको हर साल की तरह इस बार भी पीपीएफ (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) और एनपीएस (NPS) अकाउंट में न‍िवेश करना होगा. इन सभी खातों में न्यूनतम राशि जमा नहीं करने पर जुर्माना भी लग सकता है.

पीपीएफ में क‍ितना पैसा जमा करना जरूरी?
पीपीएफ नियम 2019 के अनुसार हर फाइनेंश‍ियल ईयर के दौरान पीपीएफ अकाउंट में कम से कम 500 रुपये जमा करना जरूरी होता है. अगर न्यूनतम पैसा जमा नहीं क‍िया गया तो पीपीएफ अकाउंट इनएक्‍ट‍िव हो जाएगा. पीपीएफ अकाउंट के इनएक्‍ट‍िव होने पर लोन और निकासी की सुविधा नहीं मिलती. इनएक्‍ट‍िव अकाउंट को आप मैच्‍योर‍िटी से पहले र‍िवाइव करा सकते हैं. अकाउंट के डिफॉल्ट होने पर हर साल 50 रुपये की फीस लगाई जाती है. डिफॉल्ट फीस के अलावा जमाकर्ता को हर साल के ह‍िसाब से 500 रुपये की सालाना भी न्यूनतम राश‍ि के तौर पर जमा करने होते हैं. इस खाते में हर साल 500 रुपये न्‍यूनतम राश‍ि के तौर पर जमा करना जरूरी होता है.

सुकन्‍या समृद्ध‍ि योजना
सुकन्‍या समृद्ध‍ि ऐसे लोगों के ल‍िए टैक्‍स सेव‍िंग इनवेस्‍टमेंट ऑप्‍शन है, जो बच्चियों के लिए सेव‍िंग करना चाहते हैं. SSY योजना के नियमों के अनुसार खाताधारकों को हर वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये जमा करना जरूरी होता है. अगर अकाउंट में एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये जमा नहीं किए जाते तो सुकन्‍या खाते को डिफॉल्ट अकाउंट मान ल‍िया जाता है. योजना के नियम किसी भी डिफॉल्ट अकाउंट को मैच्‍योर‍िटी से पहले किसी भी समय र‍िवाइव करने की अनुमति देते हैं. अकाउंट को र‍िवाइव करने के ल‍िए हर ड‍िफॉल्‍ट ईयर के ह‍िसाब से 50 रुपये देने होते हैं.

एनपीएस
कुछ टैक्‍सपेयर आयकर अधिनियम की धारा 80सीसीडी(1B) के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये का निवेश करके टैक्‍स बचाने के लिए एनपीएस अकाउंट खोलते हैं . सेक्‍शन 80सी के तहत इस 50,000 रुपये के निवेश को 1.5 लाख रुपये की ल‍िम‍िट से ज्‍यादा की अनुमति होती है. एनपीएस के नियमों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को हर व‍ित्‍तीय वर्ष के दौरान एनपीएस अकाउंट में कम से कम 1,000 रुपये जमा करना जरूरी होता है. लेक‍िन यद‍ि आपका अकाउंट इनएक्‍ट‍िव है तो आप 500 रुपये जमा करके इसे एक्‍ट‍िव करा सकते हैं. यह ध्‍यान रखना जरूरी है क‍ि आपको एक फाइनेंश‍ियल ईयर के दौरान कम से कम 1000 रुपये जमा कराने होंगे. 

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