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SBI के लॉकर से 145 ग्राम गोल्‍ड और डायमंड ज्‍वैलरी गायब, अब क्‍या होगा; क्‍या कहता है न‍ियम?

RBI Locker Rules: आरबीआई की तरफ से प‍िछले द‍िनों बैंक लॉकर से जुड़े न‍ियमों में बदलाव क‍िया गया है. इन न‍ियमों के तहत बैंक लॉकर में रखे सामान का यद‍ि नुकसान होता है तो इसका तय न‍ियम है. एसबीआई के लॉकर से गायब हुए सामान के मामले में अब क्‍या होगा?

SBI के लॉकर से 145 ग्राम गोल्‍ड और डायमंड ज्‍वैलरी गायब, अब क्‍या होगा; क्‍या कहता है न‍ियम?
Kriyanshu Saraswat|Updated: Jun 03, 2025, 03:38 PM IST
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SBI Bank Locker Loss: कोई भी शख्‍स बैंक लॉकर में सेफ्टी को ध्‍यान में रखकर सामान रखता है. लेक‍िन यद‍ि लॉकर में रखा गया सामान बैंक पर‍िसर से गायब हो जाए तो फ‍िर क्‍या? प‍िछले द‍िनों बेंगलुरू में ऐसा ही एक मामला सामने आया है. बेंगलुरू स्‍थ‍ित‍ एसबीआई (SBI) ब्रांच में एक मह‍िला ने अपनी ज्‍वैलरी गायब होने की शिकायत दर्ज कराई है. महिला का आरोप है मार्च के महीने में बैंक के लॉकर से उनकी 145 ग्राम सोने और हीरे की ज्‍वैलरी गायब हो गई. मह‍िला ने मामले से जुड़ी शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है.

बैंक अधिकारियों के ख‍िलाफ पुल‍िस में मामला दर्ज

पीड़िता बिंदु सीडी कहना है क‍ि बैंक से बार-बार संपर्क करने के बावजूद क‍िसी तरह का संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा. बैंक के रवैये परेशान होकर उसने पुलिस से संपर्क किया है. पुल‍िस ने बैंक अधिकारियों के ख‍िलाफ मामला दर्ज कराया है. शिकायत के अनुसार पीड़िता का दिसंबर 2022 से संबंध‍ित एसबीआई ब्रांच में सेव‍िंग अकाउंट है. यहां पर ही उन्होंने लॉकर की सुविधा ले रखी है. पीड़‍िता का कहना है क‍ि लॉकर में उनकी 145 ग्राम गोल्‍ड और डायमंड ज्‍वैलरी थी. नवंबर 2024 में लॉकर चेक करने पर सब कुछ ठीक था.

क्‍या कहता है आरबीआई का न‍ियम?
लेकिन इसके बाद 28 मार्च 2025 को जब उन्होंने बैंक आकर लॉकर चेक किया तो इसमें से ज्‍वैलरी गायब थी. इसके बाद उन्‍होंने बैंक अधिकारियों से शिकायत की. लेकिन अध‍िकार‍ियों ने इस बारे में क‍िसी तरह की जानकारी होने से इनकार कर दिया. ऐसे में सवाल यह है क‍ि ज‍िस तरह पीड़‍िता ने एसबीआई लॉकर से सामान गायब होने की श‍िकायत दी है. इस तरह के मामले में आगे क्‍या होगा और आरबीआई (RBI) का न‍ियम क्‍या कहता है. आइए जानते हैं-

बैंक क‍िस स्‍थ‍िति में होता है ज‍िम्‍मेदार?
आरबीआई (RBI) की तरफ से जनवरी 2022 से बैंक लॉकर से जुड़े नए न‍ियम लागू किये गए हैं. नए न‍ियम केंद्रीय बैंक ने जनवरी 2023 से सभी लॉकरहोल्‍डर्स पर लागू कर द‍िया. नियमानुसार यद‍ि बैंक की लापरवाही के कारण लॉकर से सामान चोरी होता है, आग लगती है, डकैती होती है या इमारत गिरने से नुकसान होता है तो इसके ल‍िए बैंक जिम्मेदार होगा. इसके अलावा यद‍ि लॉकर से सामान चोरी होता है या नुकसान होता है तो बैंक लॉकर के सालाना किराये का 100 गुना मुआवजा देगा.

बैंक किराये का 100 गुने तक वापस करेगा!
उदाहरण के लिए यद‍ि लॉकर का क‍िराया सालाना 2,000 रुपये है तो बैंक की तरफ से अधिकतम 2 लाख रुपये तक मुआवजा पीड़‍ित को द‍िया जाएगा. न‍ियम के तहत बैंक किराये का 100 गुने तक वापस करने का जिम्मेदार है, भले ही लॉकर में उससे ज्यादा कीमत का सामान रखा हो. इसलिए आपको यह पता होना चाह‍िए क‍ि आप बैंक लॉकर में क्‍या सामान रख सकते हैं और क्‍या नहीं?

लॉकर में क्‍या रखें और क्‍या नहीं?
बैंक के लॉकर में जेवर, अहम दस्तावेज (जैसे प्रॉपर्टी पेपर्स, सर्टिफिकेट) और कानूनी रूप से वैध सामान आप रख सकते हैं. लेक‍िन इसमें आप नकदी, विदेशी मुद्रा, हथियार, ड्रग्स, जहरीला सामान या सड़ने वाली चीज नहीं रख सकते. RBI के नियमानुसार अगर आप इनमें से कोई भी चीज रखते हैं और नुकसान होता है तो बैंक की तरफ से क‍िसी प्रकार का मुआवजा नहीं द‍िया जाएगा.

लॉकर सेफ्टी के लि‍ए बैंक के नियम
बैंक को लॉकर रूम की CCTV कैमरे से निगरानी होना जरूरी है. इसके अलावा बायोमेट्रिक एक्सेस और लॉग रिकॉर्ड रखना भी जरूरी है. बैंक को प‍िछली CCTV फुटेज को 180 दिन तक रखना जरूरी है. इसके अलावा जब भी ग्राहक अपने लॉकर को खोलेंगे तो बैंक आपको SMS या ई-मेल के जरिये इसकी जानकारी देगा. इसके अलावा लॉकर लेते समय बैंक के साथ एक एग्रीमेंट साइन करना जरूरी होता है, ज‍िसमें जिसमें सामान और नियमों का जिक्र होता है. इसे आपको ध्यान से पढ़ना चाह‍िए.

मह‍िला को क‍ितना नुकसान
मह‍िला की श‍िकायत में दावा क‍िया गया है क‍ि उसके 145 ग्राम सोने के आभूषण लॉकर में रखे थे. यद‍ि यह मान ल‍िया जाए क‍ि मह‍िला के आभूषण 22 कैरेट के थे तो इसका 3 जून को 22 कैरेट का रेट 8882 रुपये प्रत‍ि ग्राम है. इस ह‍िसाब से 145 ग्राम सोने की कीमत 1,287,890 रुपये हुई. इस पर मेक‍िंग चार्ज अलग से होगा. 

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