trendingNow11979277
Hindi News >>बिजनेस
Advertisement

SEBI का आया बड़ा फैसला, इस अकाउंट में रखने होंगे सभी नए इंवेस्टमेंट, जानें अपडेट

SEBI ने कहा कि सितंबर 2024 के बाद वैकल्पिक निवेश कोष के जरिए किए गए सभी नए निवेश को डीमैट रूप में रखा जाना चाहिए. एआईएफ में अनुपालन को आसान बनाने और निवेशक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यह फैसला किया गया.

SEBI का आया बड़ा फैसला, इस अकाउंट में रखने होंगे सभी नए इंवेस्टमेंट, जानें अपडेट
Himanshu Kothari|Updated: Nov 26, 2023, 12:10 PM IST
Share

SEBI News: निवेशकों के हितों के लिए सेबी की ओर से समय-समय पर कदम उठाए जाते रहे हैं. अब सेबी की ओर से एक और अहम फैसला लिया गया है. इससे इंवेस्टमेंट को लेकर लोगों को अलर्ट हो जाना चाहिए. दरअसल, शेयर बाजार में इंवेस्टमेंट करने वाले लोगों को डीमैट अकाउंट की काफी जरूरत होती है. डीमैट अकाउंट के जरिए ही लोग शेयरों की खरीद-बिक्री करते रहते हैं. वहीं अब इसको लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है.

सेबी अकाउंट

सेबी की ओर से अब डीमैट अकाउंट को लेकर जानकारी देते हुए बताया गया है कि लोगों को अपने इंवेस्टमेंट को डीमैट रूप में रखना चाहिए. बाजार नियामक सेबी ने शनिवार को कहा कि सितंबर 2024 के बाद वैकल्पिक निवेश कोष के जरिए किए गए सभी नए निवेश को डीमैट रूप में रखा जाना चाहिए. एआईएफ में अनुपालन को आसान बनाने और निवेशक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यह फैसला किया गया.

एआईएफ नियमों में संशोधन को मंजूरी

इसके साथ ही सेबी की ओर से एआईएफ नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है. सेबी ने एआईएफ नियमों में संशोधन को मंजूरी देते हुए कहा कि इसमें कुछ अपवाद दिए गए हैं. इसके अतिरिक्त, सेबी ने कहा कि संरक्षकों की नियुक्ति का अधिकार सभी एआईएफ तक बढ़ाया जाना चाहिए. इससे लोगों को काफी सुविधा भी मिलेगी.

इन योजनाओं पर होगी लागू

हालांकि फिलहाल यह किन योजनाओं पर लागू होगी, इसकी जानकारी भी दी गई है. फिलहाल यह आवश्यकता श्रेणी-3 एआईएफ और 500 करोड़ रुपये से अधिक के कोष वाली श्रेणी -1 और श्रेणी-2 एआईएफ की योजनाओं पर लागू होती है. नियामक ने बोर्ड बैठक के बाद एक बयान में यह जानकारी दी. इसके साथ ही अब लोगों को अपने इंवेस्टमेंट को लेकर अलर्ट हो जाना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि उनका इंवेस्टमेंट किस रूप में मौजूद है. (इनपुट: भाषा)

Read More
{}{}