SEBI: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने 30 दिनों तक बंद रहे क्लाइंट अकाउंट्स के सेटलमेंट नियमों में ढील देने का फैसला किया है. सेबी के नए नियमों के अनुसार, यदि किसी क्लाइंट ने 30 कैलेंडर दिनों के बाद और आगामी मासिक सेटलमेंट अवधि की तारीख से पहले ट्रेड किया है, तो उसका सेटलमेंट वार्षिक कैलेंडर में एक्सचेंज द्वारा सूचित तारीखों पर किया जा सकता है.
सोमवार को सेबी द्वारा जारी एक सर्कुलर में कहा गया, "यदि क्लाइंट 30 दिनों के बाद और मासिक रनिंग अकाउंट सेटलमेंट साइकिल की आगामी तारीखों से पहले ट्रेड करता है, तो क्लाइंट के खाते का सेटलमेंट ट्रेडिंग सदस्य द्वारा क्लाइंट की त्रैमासिक/मासिक सेटलमेंट पसंद के अनुसार किया जाएगा."
पहले क्या था नियम?
16 जून 2021 के एक सर्कुलर के अनुसार, जिन क्लाइंट्स ने पिछले 30 दिनों में कोई लेनदेन नहीं किया है, उनके खातों को ट्रेडिंग मेंबर (TM) द्वारा अगले तीन कार्यदिवसों के भीतर सेटल करना आवश्यक था.
सेबी के इस नियम पर ब्रोकर्स’ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स फोरम (ISF) द्वारा आपत्ति जताई गई थी. फोरम ने कहा कि मौजूदा नियम के तहत ट्रेडिंग मेंबर्स को ऐसे क्लाइंट्स की रोजाना पहचान करनी पड़ती थी, जिससे फंड्स के डेली सेटलमेंट की स्थिति बनती थी. जिससे प्रक्रियात्मक जटिलताएं और समय की बर्बादी होती थी.