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टैक्‍स पेयर्स को एक और झटका, व‍ित्‍त मंत्री ने प‍िछले साल के बजट में क‍िया था ऐलान; कल से कर द‍िया लागू

Luxury Goods List: व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण ने प‍िछले साल जुलाई में पेश क‍िये गए बजट में लग्‍जरी आइटम पर टीसीएस लगाने का ऐलान क‍िया था. लेक‍िन अब सबीडीटी की तरफ से नोट‍िफ‍िकेशन जारी क‍िये जाने के बाद इसे अब लागू क‍िया जाएगा.   

टैक्‍स पेयर्स को एक और झटका, व‍ित्‍त मंत्री ने प‍िछले साल के बजट में क‍िया था ऐलान; कल से कर द‍िया लागू
Kriyanshu Saraswat|Updated: Apr 23, 2025, 03:10 PM IST
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TCS on Luxury Goods: अगर आप भी अक्‍सर लाइफस्‍टाइल से जुड़े लग्‍जरी आइटम खरीदते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) की तरफ से लग्‍जरी आइटम को लेकर नया नोट‍िफ‍िकेशन जारी क‍िया गया है. नोट‍िफ‍िकेशन में ऐसे लग्जरी आइटम की लिस्ट दी गई है, जिन पर अब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) लगेगा. नया नियम 22 अप्रैल 2025 से लागू कर द‍िया गया है.

क्या है नया नियम?

सीबीडीटी (CBDT) ने की तरफ से दो नोट‍िफ‍िकेशन जारी क‍िये गए हैं. पहले नोट‍िफ‍िकेशन में बताया गया कि किन लग्जरी सामानों पर टीसीएस लगेगा. दूसरी अधिसूचना में टैक्स की दर और सामान की कीमत की ल‍िम‍िट के बारे में बताया गया है. यह नियम जुलाई 2024 के बजट में घोषित किया गया था. उस समय कहा गया था कि यह नियम 1 जनवरी 2025 से लागू होगा. लेकिन इसका नोट‍िफ‍िकेशन अब 22 अप्रैल 2025 को जारी क‍िया गया है. इसका मतलब हुआ क‍ि 22 अप्रैल 2025 से लग्जरी आइटम पर टीसीएस लागू होगा.

कब से लागू होगा टीसीएस?
सीबीडीटी ने साफ किया है कि यह नियम 22 अप्रैल 2025 से लागू होगा. चार्टर्ड अकाउंटेंट आशीष करुंदिया ने कहा, '22 अप्रैल 2025 को नोट‍िफ‍िकेशन जारी होने के बाद इसी तारीख से बिकने वाले लग्जरी सामानों पर टीसीएस लगेगा.' उम्‍मीद की जा रही है क‍ि 1 जनवरी 2025 से 21 अप्रैल 2025 के बीच खरीदे गए लग्जरी आइटम पर शायद टीसीएस नहीं लगाया जाए. हालांक‍ि अभी इस बारे में सीबीडीटी की तरफ से साफ नहीं क‍िया गया है.

किन सामानों पर लगेगा टीसीएस?
सीबीडीटी ने उन लग्जरी सामानों की लिस्ट दी है, जिन पर टीसीएस लगेगा. ये सामान हैं:
> महंगी घड़ियां (जैसे ओमेगा वॉच)
> आर्ट पीस, जैसे पेंटिंग्स, मूर्तियां और एंटीक सामान  
> कलेक्टिबल चीजें, जैसे सिक्के और स्टैम्प
> यॉच, रोइंग बोट, कैनो और हेलिकॉप्टर
> सनग्लासेस
> हैंडबैग और पर्स
> जूते  
> स्पोर्ट्सवेयर जैसे गोल्फ किट, स्की वेयर
> होम थिएटर सिस्टम
> रेसिंग और पोलो के लिए घोड़े
> इन सामान पर टीसीएस तब लगेगा, जब उनकी कीमत 10 लाख रुपये से ज्यादा होगी.

कितनी कीमत पर लगेगा टीसीएस?
यह टैक्स तब लगेगा जब आप 10 लाख रुपये से ज्यादा कीमत का लग्जरी सामान खरीदेंगे. उदाहरण के लिए यद‍ि आप 10 लाख रुपये से ज्यादा कीमत की ओमेगा घड़ी खरीदते हैं तो सेलर आपसे टीसीएस लेगा. इसी तरह यद‍ि आप 10 लाख रुपये से ज्यादा का होम थिएटर सिस्टम खरीदते हैं तो उस पर भी टीसीएस लगेगा. अभी तक 10 लाख रुपये से ज्यादा कीमत की कार खरीदने पर भी टीसीएस लगता है. यह नियम इनकम टैक्स एक्ट के सेक्‍शन 206C के तहत लागू किया गया है.

TCS की दर क्या होगी?
लग्जरी सामानों पर टीसीएस की दर 1% होगी. इसका मतलब है कि अगर आप 30 लाख रुपये का कोई लग्जरी सामान खरीदते हैं तो सेलर आपसे 30,000 रुपये टीसीएस के रूप में लेगा. यानी आपको कुल 30,30,000 रुपये देने होंगे. यह टैक्स विक्रेता को लेना होगा और उसे सरकार को जमा करना होगा.

टीसीएस का पैसा कैसे वापस मिलेगा?
जब विक्रेता आपसे टीसीएस लेगा तो उसे आपके पैन नंबर के साथ यह टैक्स सरकार को जमा करना होगा. इसके बाद आप इस टीसीएस का यूज अपने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते समय कर सकते हैं. अगर आपकी टैक्स देनदारी टीसीएस से कम है, तो आप बाकी पैसे का रिफंड ले सकते हैं. यह प्रोसेस ठीक उसी तरह है जैसे नौकरीपेशा का टीडीएस सैलरी से कटता है और उनके पैन नंबर पर जमा होता है. आपको सेलर से टीसीएस सर्टिफिकेट लेना होगा, जिसमें यह जानकारी होगी कि टैक्स आपके PAN पर जमा हो गया है. 

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