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बदल गया इस बैंक का नाम, खाताधारकों का क्या, पुरानी चेकबुक, पासबुक और डेबिट कार्ड का क्या होगा?

Banking News:  अगर आपका बैंक खाता नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक में है तो आपके लिए बड़ा अपडेट सामने आया है. बैंक के नाम में बदलाव किया गया है. अब  North East Small Finance Bank का नाम बदलकर Slice Small Finance Bank बैंक कर दिया गया है.

 बदल गया इस बैंक का नाम, खाताधारकों का क्या,  पुरानी चेकबुक, पासबुक और डेबिट कार्ड का क्या होगा?
Bavita Jha |Updated: May 24, 2025, 01:32 PM IST
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Bank Name Changed: अगर आपका बैंक खाता नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक में है तो आपके लिए बड़ा अपडेट सामने आया है. बैंक के नाम में बदलाव किया गया है. अब  North East Small Finance Bank का नाम बदलकर Slice Small Finance Bank बैंक कर दिया गया है. रिजर्व बैंक की ओर से आधिकारिक जानकारी दी गई है. 

बदल गया बैंक का नाम  

 नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का नाम बदलकर स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड कर लिया गया है. रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची के तहत बैंक के नाम को बदला गया. नाम बदलाव के साथ अब बैंक पूरे देश में अपने विस्तार योजना पर काम कर रही है. देशभर में इस बैंक की शाखाएं खोलने की तैयारी की जा रही है. 

क्या होगा असर 

बैंक के नाम बदलने से  ग्राहकों के मन में चिंता सताने लगी है कि उनके सेविंग, बैंक जमा आदि पर तो फर्क नहीं पड़ेगा. अगर ऐसा है तो बता दें कि बैंक खाताधारकों को घबराने की जरूरत नहीं है. बैंक का नाम बदलने से उनकी सेविंग पर कोई असर नहीं होगा. उनका बैंक खाता पहले ही तरह की काम करता रहेगा. वहीं RBI के दिशानिर्देशों से स्‍प्‍ष्‍ट है कि बैंक द्वारा जारी की गई चेकबुक, पासबुक, डेबिट कार्ड सब पहले की तरह की मान्य रहेंगे. किसी में कोई बदलाव नहीं होगा. 

क्या कहता है आरबीआई का नियम 

रिजर्व बैंक के नियम के मुताबिक जब किसी बैंक का नाम बदलता है तो ग्राहक पुराने बैंकिंग दस्तावेज जैसे पासबुक, चेकबुक और डेबिट कार्ड का इस्‍तेमाल कर सकते हैं. ये तब तक जारी रहेंगे, जब तक बैंक खुद ग्राहकों को नए दस्तावेज लेने के लिए स्पष्ट रूप से निर्देश न दे. नियम के मुताबिक बैंक का नाम बदल जाने से तुरंत बैंक को नए दस्तावेज और बैंकिंग डॉक्युमेंट्स लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है. जब तक बैंक की ओर से सूचना नहीं दी जाती बैंक के पुराने दस्तावेज पूरी तरह से वैध है. जानकारों के मुताबिक बैंक की ओर से धीरे-धीरे नए नाम के साथ नए दस्तावेज , नए पासबुक, नए चेकबुक और डेबिट कार्ड जारी किया जा सकता है. इसके लिए ग्राहकों को पर्याप्त वक्त दिया जाता है.  अगर बात  IFSC कोड की करें तो बैंक का नाम बदलने से IFSC कोड अपने आप नहीं बदलता. अगर बैंक और आरबीआई इसे बदलने की सहमति देती है तो ग्राहकों को इसके बारे में सूचित किया जाता है. हालांकि इसमें ग्राहकों को कोई कागजी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं होती.  

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