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UPI से इन्वेस्टमेंट को लेकर SEBI का बड़ा फैसला, ट्रांजेक्शन लिमिट में किया बदलाव, जानिए डिटेल्स

Investing via UPA: SEBI ने कैपिटल मार्केट ट्रांजेक्शन के लिए UPI के जरिए होने वाले लेनदेन की सीमा 5 लाख रुपये तक करने का प्रस्ताव दिया है. SEBI का मानना है कि इस बदलाव से लेनदेन प्रक्रिया अधिक सुगम होगी.

UPI से इन्वेस्टमेंट को लेकर SEBI का बड़ा फैसला, ट्रांजेक्शन लिमिट में किया बदलाव, जानिए डिटेल्स
Sudeep Kumar|Updated: Feb 03, 2025, 03:08 PM IST
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SEBI: अगर आप UPI के जरिए इनवेस्ट करते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. मार्केट रेगुलेटर संस्था भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने कैपिटल मार्केट ट्रांजेक्शन के लिए UPI के जरिए होने वाले लेनदेन की सीमा को बढ़ाने का फैसला किया है. अब यह लिमिट 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी जाएगी. 

हालांकि, यह बदलाव फिलहाल SEBI के परामर्श पत्र (Consultation Paper) का हिस्सा है और इसे NPCI के साथ मिलकर आगे मूल्यांकन किया जाएगा. SEBI ने इस बदलाव के पीछे निवेशकों की बढ़ती जरूरतों और डिजिटल भुगतान के सुरक्षित और कुशल उपाय बताया है.

SEBI ने ट्रांजेक्शन का किया स्टडी

SEBI ने यह निर्णय लेने से पहले टॉप ब्रोकर्स के क्लाइंट्स के ट्रांजेक्शंस को स्टडी किया. इस अध्ययन में पाया गया कि 92.9% ट्रांजेक्शन ₹1 लाख से कम के होते हैं. वहीं, 1 लाख से 2 लाख रुपये के बीच के ट्रांजेक्शन 3.9% हैं. इसके अलावा 2 लाख से 3 लाख रुपये के बीच के ट्रांजेक्शन 1.3% हैं.

इसी आधार पर SEBI ने 5 लाख रुपये तक की सीमा तय करने का प्रस्ताव दिया है. SEBI का मानना है कि इस बदलाव से लेनदेन प्रक्रिया अधिक सुगम होगी.

नए बदलावों को आसानी से किया जा सकता है लागू

SEBI के इस परामर्श पत्र में यह भी बताया गया कि NPCI (National Payments Corporation of India) लगातार नए UPI हैंडल जारी करता है और उनके सिस्टम को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि वे नए बदलावों को आसानी से एडजस्ट किया जा सके.

इसके अलावा, NPCI ने 9 जनवरी को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि 1 फरवरी 2025 से सभी ट्रांजेक्शन आईडी में स्पेशल कैरेक्टर नहीं होने चाहिए. 

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