trendingNow12856891
Hindi News >>बिजनेस
Advertisement

UPI पेमेंट छोड़ लीजिए अपनी ये आदतें, 1 अगस्त से बदल रहा Gpay, PhonePe, Paytm से पेमेंट का नियम, GST पर सरकार ने दी गुडन्यूज

UPI Payment Rules Change:  भारत के यूपीआई ने अमेरिका के वीजा को पछाड़कर नंबर 1 का खिताब हासिल कर लिया है.  UPI के जरिए लेन-देन तेजी से बढ़ रहा है. सब्जी वाले से लेकर मॉल कर लोग यूपीआई के जरिए खटाखट पेमेंट कर रहे हैं.

UPI पेमेंट छोड़ लीजिए अपनी ये आदतें, 1 अगस्त से बदल रहा Gpay, PhonePe, Paytm से पेमेंट का नियम, GST पर सरकार ने दी गुडन्यूज
Bavita Jha |Updated: Jul 27, 2025, 11:34 AM IST
Share

UPI Transactions: भारत के UPI पेमेंट का डंका विश्वभर में बज रहा है. डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत के यूपीआई ने अमेरिका के वीजा को पछाड़कर नंबर 1 का खिताब हासिल कर लिया है.  UPI के जरिए लेन-देन तेजी से बढ़ रहा है. सब्जी वाले से लेकर मॉल कर लोग यूपीआई के जरिए खटाखट पेमेंट कर रहे हैं. 1 अगस्त से UPI पेमेंट में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं. यानी अगर आप फोनपे, पेटीएम, गूगल पे से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है. इन बदलावों के बीच सरकार ने लोगों को बड़ी राहत वाली खबर भी दी है.  

UPI पेमेंट पर राहत देने वाली खबर  

सोशल मीडिया पर खबरें आने लगी कि 2000 रुपये से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करने पर अब टैक्स लगेगा. इस खबर के वायरल होने के बाद कई दुकानदारों ने यूपीआई पेमेंट से दूरी बनाना शुरू कर दिया. हालांकि अब सरकार ने इस पर साफ कर दिया है कि UPI पेमेंट पर GST टैक्स लगाने की उनकी कोई तैयारी नहीं है. सरकार ने उन खबरों को गलत और बिना आधार के बताते हुए राज्य सभा में इसकी जानकारी दी और कहा कि  सरकार यूपीआई के जरिए डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और उसपर GST लगाने का कोई प्लान नहीं है.  

1 अगस्त से UPI पेमेंट में क्या-क्या बदलने वाला है

1 अगस्त से यूपीआई पेमेंट में कई बदलाव होने वाले हैं. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की ओर से कई फीचर्स को लिमिट किया जाएगा.  बैलेंस चेक करने से लेकर ट्रांजैक्‍शन स्‍टेटस, ऑटोपे पेमेंट जैसी सर्विसेस में कई बदलाव किए जाएंगे.  1 अगस्त से आप बार-बार बैलेंस चेक नहीं कर पाएंगदे. नए नियम के तहत एक दिन में सिर्फ 25 बार अपना बैलेंस चेक करने का विकल्प होगा.  

ऑटो पेमेंट पर भी नया नियम 

नए नियम के मुताबिक 1 अगस्त से यूपीआई के जरिए ऑटो पेमेंट सेवाओं के लिए ऑथराइजेशन और डेबिट प्रोसेसिंग सिर्फ नॉन-पीक आवर्स में होगी. यानी सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9:30 बजे तक.   यानी इस समयसीमा के भीतर ही ऑटो पेमेंट हो सकेगा.  

पेमेंट स्टेटस चेक का भी बदलेगा नियम  

1 अगस्त से आप यूपीआई के जरिए किए गए पेमेंट का स्टेटस दिन में सिर्फ 3 बार ही चेक कर सकेंगे.  हर अटेप्स में कम से कम 90 सेकेंड का गैप होना चाहिए.  इसके अलावा चार्ज बैंक यानी पेमेंट रिवर्सल की लिमिट भी तय होगी.  

Read More
{}{}