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आज से लागू हुई यूनिफाइड पेंशन स्कीम, OPS नहीं तो क्‍या ऐसे कर्मचार‍ियों को म‍िलेगी 50% पेंशन

What is UPS Diffrent From OPS: ओपीएस के तहत सरकारी कर्मचार‍ियों के ल‍िए 50 प्रत‍िशत पेंशन की गारंटी रहती है. लेक‍िन आज से लागू की गई यूपीएस (UPS) का न‍ियम थोड़ा अलग है, आइए जानते हैं इसमें क‍िस तरह के कर्मचार‍ियों को 50 प्रत‍िशत पेंशन म‍िल सकती है? 

आज से लागू हुई यूनिफाइड पेंशन स्कीम, OPS नहीं तो क्‍या ऐसे कर्मचार‍ियों को म‍िलेगी 50% पेंशन
Kriyanshu Saraswat|Updated: Apr 01, 2025, 12:29 PM IST
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Old Pension Scheme: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल, 2025 से यून‍िफाइड पेंशन स्‍कीम (UPS) को लागू क‍िया जा रहा है. नई पेंशन स्‍कीम को न्‍यू पेंशन स‍िस्‍टम (NPS) के तहत एक न‍िश्‍च‍ित पेंशन मुहैया कराने के ल‍िए केंद्र सरकार के कर्मचार‍ियों के ल‍िए शुरू क‍िया गया है. सरकारी कर्मचारी लंबे समय से ओल्‍ड पेशन स्‍कीम को बहाल करने की मांग कर रहे थे. इस पर सरकार की तरफ से तय सम‍ित‍ि ने यून‍िफाइड पेंशन स्‍कीम (UPS) को शुरू करने की स‍िफार‍िश की. इस योजना का फायदा ऐसे कर्मचारी उठा सकते हैं, जो कम से कम 10 साल तक नौकरी में रहे हो.

NPS से अलग यूपीएस में क‍िया कुछ बदलाव

यूपीएस (UPS) को एनपीएस (NPS) के तहत ही शुरू किया गया है, लेकिन इसमें थोड़ा बदलाव क‍िया गया है. एनपीएस के तहत र‍िटायर होने वाले कर्मचारी को न‍िश्‍च‍ित शन नहीं म‍िलती. हालांकि, लॉन्‍ग टर्म में एनपीएस से मिलने वाले रिटर्न ज्यादा होने की उम्मीद है, क्योंकि इस स्‍कीम में निवेश का एक हिस्सा शेयर बाजार से पैसा जेनरेट करने के लि‍ए लगाया जा सकता है. वहीं, यूपीएस के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को पिछले 12 महीने की औसत बेस‍िक सैलरी की 50% तक न‍िश्‍च‍ित पेंशन म‍िलेगी. हालांकि, कर्मचारी को न‍िश्‍च‍ित पेंशन का फायदा तब ही म‍िलेगा जब वह न‍िम्‍नल‍िख‍ित में से किसी एक के तहत र‍िटायर हुआ हो.

UPS के ल‍िए एलिजिबिलिटी
> यूपीएस के तहत न‍िश्‍च‍ित पेंशन का फायदा तब ही मिलेगा, जब कोई कर्मचारी 10 साल की नौकरी के बाद र‍िटायर हुआ हो.
> न्यूनतम 25 साल की सर्व‍िस के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर भी न‍िश्‍च‍ित पेंशन की अनुमति दी जाएगी.
> 25 साल के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में जिस तारीख को कर्मचारी र‍िटायर होता, यदि सेवा अवधि र‍िटायरमेंट तक जारी रहती उस तारीख से न‍िश्‍च‍ित पेंशन मुहैया कराई जाएगी.
> अगर कर्मचारी की मृत्‍यु हो जाती है तो उसकी फैम‍िली को लास्‍ट पेंशन का 60% हिस्सा फैम‍िली यानी फैमिली पेंशन के रूप में दिया जाएगा.

यूपीएस की खासियत
> योजना केंद्र सरकार के मौजूदा और नए कर्मचारियों के लिए एनपीएस (NPS) के तहत ऑप्‍शन शुरू क‍िया गया है.
> इसके तहत नौकरी करने वाले कर्मचारियों को हर महीने के आधार पर बेसिक सैलरी और DA का 10% कंट्रीब्यूशन करना होगा.
> सरकारी कर्मचारी यद‍ि इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो उन्‍हें अपनी ज्वॉनिंग के 30 द‍िन के अंदर आवेदन करना होगा.
> ऐसे कर्मचारी जो 12 महीने से भी ज्‍यादा समय से काम कर रहे हैं, वे अगले तीन महीने के दौरान खद को इसमें एनरोल कर सकते हैं.

कैसे होगी 50% पेंशन की कैलकुलेशन?
यूपीएस को इस तरह से ड‍िजाइन क‍िया गया है क‍ि इस स्‍कीम को चुनने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को र‍िटायरमेंट पर उनके पिछले 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50% निश्चित पेंशन के रूप में मिल सके. हालांकि, यहां यह ध्‍यान रखना जरूरी है क‍ि प्रत्‍येक कर्मचारी इस ऑप्‍शन के ल‍िए एल‍िज‍िबल नहीं होगा. 24 जनवरी, 2025 को यूपीएस के ऑफ‍िश‍ियल नोट‍िफ‍िकेशन के अनुसार यूपीएस के तहत न‍िश्‍च‍ित पेंशन का भुगतान इस तरह होगा.

क‍िन सरकारी कर्मचार‍ियों को म‍िलेगी 50% पेंशन
र‍िटायरमेंट से ठीक पहले 12 महीने की एवरेज बेस‍िक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में द‍िया जाएगा. हालांकि, 50 प्रत‍िशत पेंशन केवल ऐसे कर्मचार‍ियों को दी जाएगी जिसने कम से कम 25 साल की सर्व‍िस पूरी की हो. यदि किसी कर्मचारी की सर्व‍िस 25 साल से कम है तो ऐसे मामले में प्रपोशनेट पेमेंट की अनुमति दी जाएगी. हालांकि, यून‍िफाइड पेंशन स्‍कीम 10 साल या इससे ज्‍यादा की सर्व‍िस के बाद र‍िटायरमेंट के मामले में हर महीने 10,000 रुपये के पेमेंट की गारंटी देती है. 

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