Independence Day 15 August: 15 अगस्त 2025 नजदीक है और देशभर में तिरंगा फहराने की तैयारियां तेज हो गई हैं. स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी दफ्तरों से लेकर घरों तक हर जगह राष्ट्रीय ध्वज सजाने का सिलसिला शुरू हो गया है. लेकिन, इस बीच एक सवाल बार-बार उठ रहा है. क्या तिरंगे पर कुछ लिखना या छपवाना झंडे का अपमान माना जाता है? अगर हां, तो इसके लिए नियम क्या कहते हैं? आइए जानते हैं.
तिरंगे के इस्तेमाल के लिए क्या है कानून?
भारत में राष्ट्रीय ध्वज के इस्तेमाल को लेकर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज संहिता (Flag Code of India) और रोकथाम राष्ट्रीय अपमान अधिनियम, 1971 (Prevention of Insults to National Honour Act, 1971) लागू होते हैं. इन नियमों के मुताबिक, तिरंगे का आदर करना हर नागरिक का कर्तव्य है. झंडे को फाड़ना, जलाना, जमीन पर गिराना या उस पर कुछ लिखना, पेंट करना या निशान बनाना ये सभी झंडे का अपमान माने जाते हैं.
तिरंगे पर लिखना क्यों माना जाता है गलत?
तिरंगा सिर्फ एक कपड़ा नहीं, बल्कि हमारे देश की आजादी और सम्मान का प्रतीक है. इस पर कोई भी टेक्स्ट, नारा, विज्ञापन, या धार्मिक-राजनीतिक संदेश लिखना इसे निजी या व्यावसायिक इस्तेमाल में लाना कानून के खिलाफ है.
क्या है सजा का प्रावधान?
अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर तिरंगे का अपमान करता है, जिसमें उस पर कुछ लिखना भी शामिल है, तो उसे तीन साल तक की जेल, जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं. यह अपराध संज्ञेय (Cognizable Offence) की कैटेगरी में आता है, यानी पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है.
लोगों के आम सवाल और जवाब
1. क्या तिरंगे पर शुभकामना संदेश लिख सकते हैं?
नहीं, किसी भी तरह का टेक्स्ट लिखना मना है.
2. क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों के नाम तिरंगे पर छापना?
यह भी कानून के खिलाफ है, भले ही भावनाएं देशभक्ति की हों.
3. क्या तिरंगे की तस्वीर पर लिखना भी गलत है?
हां, डिजिटल या प्रिंटेड इमेज पर भी कोई बदलाव करना सही नहीं है.
4. खराब या फटे तिरंगे का क्या करें?
इसे सम्मानपूर्वक दफनाया या जलाया जाना चाहिए. तिरंगे को फाड़ना, कुचलना, जलाना या कूड़े में फेंकना ये सब अपराध हैं.