Akshita Singh NEET UG Result: पूरे देश में नीट यूजी परीक्षा इस साल 4 मई 2025 को आयोजित हुई थी, जिसके नतीजे पिछले महीने 14 जून 2025 को जारी हुए थे. वहीं, अब काउंसलिंग की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है. ऐसे में रिजल्ट को लेकर लगातार कुछ ना कुछ विवाद सामने आ रहे हैं. वहीं, नीट रिजल्ट पर एक और खबर सामने आ रही है. पढ़िए क्या है पूरा मामला.
दरअसल, ये बात है नीट यूजी कैंडिडेट अक्षिता सिंह, जिसकी याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई की. अक्षिता सिंह का कहना है कि उन्होंने नीट यूजी 2025 की बुकलेट में गलत कोड भर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें कम नंबर मिले हैं. ऐसे में अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एनटीए को उनकी ओएमआर शीट की दोबारा जांच करने के लिए आदेश दिया है.
9 जुलाई 2025 को जस्टिस अरिंदम सिन्हा और जस्टिस डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने एनटीए को ये निर्देश दिया कि वह अक्षिता की ओएमआर शीट की दोबारा जांच बुकलेट नंबर 47 के अनुसार करें और कोर्ट को अपडेटेड रिजल्ट दें. कोर्ट ने कहा कि गलती किसी से भी हो सकती है. एक गलती के ठीक होने से 20 साल की लड़की का करियर बच सकता है. छात्रा की मेहनत को देखते हुए कोर्स ने इस मामले में राहत की संभावना जताई है.
दरअसल, अक्षिता सिंह ने नीट यूजी की परीक्षा दी. उन्होंने अपनी OMR शीट पर बुकलेट सीरीज नंबर 46 दर्ज किया, जबकि असली में उनका बुकलेट नंबर 47 था. इस एक गलती कि वजह से उनकी शीट गलत बुकलेट के आधार पर चेक की गई, जिसमें उन्हें सिर्फ 41 नंबर ही मिल पाए. अक्षिता का कहना कि फाइलन आंसर की के मुताबिक उनके 720 में से करीब 589 के आस-पास नंबर होंगे. इस वजह से कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं और एनटीए को 15 जुलाई 2025 तक रिजल्ट प्रेजेंट करने को कहा.
हालांकि, इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि NTA के अधिवक्ता फुजैल अहमद अंसारी ने कहा कि मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. वहीं, आंसर की पर आपत्ति के लिए 3 से 5 जून 2025 तक विंडो खुली थी, लेकिन अक्षिता ने रिजल्ट जारी होने के बाद आपत्ति दर्ज की. ऐसे में एनटीए ने कहा कि कोर्ट को परीक्षा परिणामों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि अक्षिता ने उत्तर देने में कोई गलती नहीं की, बस बुकलेट में एक नंबर की गलती हुई है.