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बेटे की 'कातिल' सूचना अब सलाखों के पीछे, बेल भी नहीं चाहती; अब भी कई सवाल अनसुलझे

Goa Murder Case: गोवा में नाबालिग बेटे की हत्या की आरोपी सूचना सेठ पुलिस के लिए अब भी बड़ी टेंशन बनी हुई है. हत्या से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जिसपर आरोपी ने चुप्पी साध ली है. इस बीच कोर्ट ने आरोपी को 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

बेटे की 'कातिल' सूचना अब सलाखों के पीछे, बेल भी नहीं चाहती; अब भी कई सवाल अनसुलझे
Gunateet Ojha|Updated: Jan 19, 2024, 11:02 PM IST
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Goa Murder Case: गोवा में नाबालिग बेटे की हत्या की आरोपी सूचना सेठ पुलिस के लिए अब भी बड़ी टेंशन बनी हुई है. हत्या से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जिसपर आरोपी ने चुप्पी साध ली है. इस बीच कोर्ट ने आरोपी को 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. चौंकाने वाली बात यह है कि सूचना सेठ जमानत के लिए याचिका तक नहीं डाली. वकील ने बताया कि उन्हें सूचना की तरफ से जमानत के लिए कोई आवेदन नहीं मिला है.

सूचना सेठ 13 दिन कि न्यायिक हिरासत में

गोवा में नाबालिग बच्चों से संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाली एक स्थानीय अदालत ने चार-वर्षीय बेटे की हत्या की आरोपी सूचना सेठ को शुक्रवार को 13 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया. कृत्रिम मेधा (एआई) से संबंधित एक स्टार्टअप की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सूचना सेठ आठ जनवरी से पुलिस हिरासत में थी. उसकी पांच दिनों की विस्तारित हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद उसे कैलंगुट पुलिस द्वारा पणजी की अदालत में पेश किया गया.

बैग में भरी थी बेटे की डेड बॉडी

पुलिस ने चूंकि सेठ की हिरासत अवधि आगे बढ़ाने का अनुरोध नहीं किया, इसलिए अदालत ने उसे 13 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. सेठ (39) ने कथित तौर पर गोवा के कैंडोलिम में एक सर्विस अपार्टमेंट में अपने बेटे की हत्या कर दी और उसके शव को एक बैग में भरकर टैक्सी में पड़ोसी राज्य कर्नाटक ले गई. उसे आठ जनवरी को कर्नाटक के चित्रदुर्ग से गिरफ्तार किया गया था.

सूचना सेठ पर गंभीर आरोप

सेठ की ओर से पेश एक वकील ने कहा कि पुलिस ने अदालत से कोई और मोहलत नहीं मांगी और इसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. वकील ने कहा कि उनकी मुवक्किल ने अब तक जमानत के लिए आवेदन नहीं किया है. अदालत में पेश किए जाने के बाद सेठ को उत्तरी गोवा के कोलवले स्थित केंद्रीय जेल ले जाया गया. सेठ पर हत्या, सबूत नष्ट करने और गोवा बाल अधिनियम की धारा-आठ सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

(एजेंसी इनपुट के साथ)

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