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Hyderabad Crime: ऐसा पति किसी को ना मिले, महज 30 हजार के लिए पत्नी की बेरहमी से हत्या; कैंची, हथौड़े और पेचकस को बनाया हथियार

क्राइम की खबरों से हम सब दो चार होते हैं. लेकिन हैदराबाद की यह स्टोरी थोड़ी अलग है. एक शख्स ने अपनी पत्नी को बेरहमी से महज इसलिए कत्ल कर दिया क्योंकि उसने पैसे देने से इनकार कर दिया. करीब पांच साल की अदालती कार्रवाई के बाद अब वो सलाखों के पीछे है.

Hyderabad Crime: ऐसा पति किसी को ना मिले, महज 30 हजार के लिए पत्नी की बेरहमी से हत्या; कैंची, हथौड़े और पेचकस को बनाया हथियार
Lalit Rai|Updated: Jan 20, 2024, 08:46 AM IST
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Hyderabad Imran Ul Haq News:  अब वो सलाखों के पीछे है. काम भी तो उसने वैसा ही किया था. जिसके साथ जिंदगी भर साथ रहने की कसम खाई थी. जिसके साथ सुख-दुख में साथ चलने का वादा किया था वो कसाई निकला. उसकी हैवानियत सुनकप आपके रौंगटे खड़े हो जाएंगे. मामला साइबर सिटी के नाम से मशहूर हैदराबाद का है. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी का गुनाह इस तरह का है उसके लिए सबसे अच्छी जगह जेल है. इस टिप्पणी के साथ एडिश्नल मेट्रोपोलिटन सेशन जज सीवीएस भूपति 38 साल के उस गुनहगार को सजा सुनाई. इसके अलावा 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया.

कार खरीदने के लिए मांग रहा था पैसे

अब आपको यह जानने में दिलचस्पी होगी कि उसने क्या किया था. मामला 2019 का है. इमरान उल हक नाम के एक शख्स ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी थी. साउथ जोन के डीसीपी बताते हैं कि हक छोटी छोटी बात पर अपनी बेगम को टॉर्चर करता था. वो अपनी पत्नी से कार खरीदने के लिए 30 हजार रुपए की मांग कर रहा था. छोटी छोटी बात के लड़ना-झगड़ना और पैसे ना मिलने की वजह से वो बेहद नाराज था. वो अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने की योजना बनाने लगा. हालांकि इस बीच वो अपनी पत्नी पर पैसे देने के लिए दबाव बनाता रहा. लेकिन पत्नी पैसे देने से इनकार करती रही. 

पत्नी को तड़पा कर मार डाला

पत्नी की बेरुखी से नाराज हक ने बेहद डरावना फैसला किया. 6 जनवरी 2019 के दिन उसने एक बार फिर पैसे की डिमांड की. एक बार फिर पत्नी ने पैसे देने से इनकार कर दिया. उसके बाद तो वो उसके सिर पर खून सवार हो गया. जिस तरह से उसने हत्या को अंजाम दिया. उसे जानकर आपका भी दिल दहल उठेगा. 6 जनवरी 2019 को हक ने पहले अपनी पत्नी के गले में कैंची गोद दी. यही नहीं सिर पर हथौड़े से  वार किया. जब उसे लगा कि पत्नी मर चुकी है तो वारदात वाली जगह से भागने का फैसला किया. लेकिन उससे पहले प्राइवेट पार्ट में पेच भी डाला.

पुलिस का कहना है कि पीड़ित परिवार की शिकायत के बाद आईपीसी की धारा 302 में केस दर्ज किया गया. हक की गिरफ्तारी में किसी तरह की दिक्कत नहीं आई. उससे पूछताछ की लेकिन आम अपराधियों की तरह वो इनकार करता रहा. हालांकि मौके पर जो साक्ष्य मिले थे वो उसके गुनाह की तरफ इशारा कर रहे थे. कड़ाई से पूछताछ के बाद वो टूट गया और सिलसिलेवार वारदात का जिक्र किया.

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