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'जहाज उड़ाने लायक नहीं हो जाकर चप्पल सीलो...', इंडिगो के कर्मचारी ने लगाया जातिगत भेदभाव का आरोप, कहा- जबरन काटी सैलरी

Indigo Airlines News: देश के प्रतिष्ठित एयरलाइन कंपनी इंडिगो पर एक कर्मचारी का जातिगत अपमान का आरोप लगा है. इसकी शिकायत खुद पीड़ित की ओर से दर्ज की गई है. 

'जहाज उड़ाने लायक नहीं हो जाकर चप्पल सीलो...', इंडिगो के कर्मचारी ने लगाया जातिगत भेदभाव का आरोप, कहा- जबरन काटी सैलरी
Shruti Kaul |Updated: Jun 23, 2025, 12:34 PM IST
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Indigo Airlines: अहमदाबाद में बीते दिनों एयर इंडिया विमान हादसे के बाद से कई एयरलाइन कंपनियां नजरों में बनी हुई हैं. वहीं अब इंडिगो से जुड़ा एक विवाद सामने आया है. बताया जा रहा है कि एयरलाइन कंपनी के 3 अधिकारियों के खिलाफ उनके एक सहकर्मी ने जातिगत उत्पीड़न और अपमान के आरोप में FIR दर्ज किया है. यह मामला पहले SC/ST एक्ट और BNS के तहत दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में इसे गुड़गांव के DLF1 पुलिस थाने में ट्रांसफर कर दिया गया. मामले को लेकर इंडिगो की ओर से कोई टिप्पणी सामने नहीं आई है. 

जातिगत उत्पीड़न का आरोप 
'TOI'की एक रिपोर्ट के मुताबिक 35 साल के एक ट्रेनी पायलट ने अपने सीनियर, तपस डे, मनीष साहनी और कैप्टन राहुल पाटिल पर 28 अप्रैल 2025 को एयरलाइन के हेडक्वार्टर में एक मीटिंग के दैरान मौखिक दुर्व्यवहार और भेदभाव करने का आरोप लगाया. पीड़ित का कहना है कि उसका उत्पीड़न ऑफिस में आने के बाद शुरू हुआ जब तपस डे ने उसे अपमानजनक तरीके से अपना बैग और फोन बाहर निकालने के लिए कहा. 

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पायलट के खिलाफ जातिगत टिप्पणी 
शिकायतकर्ता ट्रेनी पायलट ने अपनी शिकायत में कहा कि तपस डे के इस आदेश से बाद में उनके खिलाफ दुर्व्यवहार का माहौल बन गया. उनका दावा है कि तीनों अधिकारियों ने 30 मिनट की बैठक के दौरान उनके खिलाफ जातिवाद टिप्पणियां की. उनसे कहा गया,' आप विमान उड़ाने लायक नहीं है. वापस जाओ और चप्पल सीलो और तुम्हारी यहां वॉचमैन बनने की भी हैसियत नहीं है.' ट्रेन पायलट का दावा है कि उनके खिलाफ कई दिनों तक उत्पीड़न चलता रहा और उनपर इस्तीफा देने का दबाव बनाने की कोशिश की गई. 

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SC/ST एक्ट सेल से किया संपर्क 
ट्रेनी पायलट के मुताबिक तीनों अधिकारियों का मकसद अनुसूचित जाति का होने के कारण उन्हें नीचा दिखाना था. उन्होंने बताया कि न सिर्फ मौखिक बल्कि कई तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, जैसे वेतन में अनुचित कटौती, अनुचित चेतावनी पत्र देना, जबरदस्ती दोबारा ट्रेनिंग सेशन लगवाना और यात्रा के विशेष अधिकारों क भंग करना. शिकायतकर्ता ने कहा कि कंपनी में यह मुद्दा उठाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद उन्हें SC/ST एक्ट सेल से संपर्क करना पड़ा. मामले को लेकर  DLF1 पुलिस स्टेशन के सहायक उपनिरीक्षक दलविंदर सिंह ने कहा,' हमने सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और जल्द ही सभी संबंधित पक्षों के बयान दर्ज किए जाएंगे.'  

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