Kerala News: केरल से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां पर एक व्यक्ति को नाबालिग से यौन शोषण करने के मामले में 47 साल की सजा सुनाई गई है. इसके अलावा 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि पिछले साल अगस्त में कोट्टायम के अयारकुन्नम पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सिजोमन ने लड़के का यौन शोषण किया था.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोट्टायम स्पेशल फास्ट-ट्रैक कोर्ट के जज सतीश कुमार वी ने 2024 में रिपोर्ट किए गए मामले में 41 वर्षीय सिजोमन को सज़ा सुनाई है. पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अदालत ने वैकोम के चेनक्कला के मूल निवासी आरोपी को दोषी पाया और उसे 47 साल की सज़ा सुनाई. इस मामले में स्टेशन हाउस ऑफिसर अनूप जोस जांच अधिकारी थे और पॉल के अब्राहम POCSO मामले में सरकारी वकील थे.
अन्य मामला
बीते दिन केरल के पथानामथिट्टा में दो साल के दौरान एक लड़की के साथ कई बार कथित तौर पर रेप करने के मामले में चार FIR दर्ज की थी और छह लोगों को गिरफ्तार किया था. इस मामले में 60 से ज्यादा लोगों के शामिल होने आशंका थी. कथित तौर पर यह मामला बाल कल्याण समिति के ज़रिए आयोजित काउंसलिंग के दौरान सामने आया था. जब एक शैक्षणिक संस्थान में बच्ची के शिक्षकों ने समिति को उसके बर्ताव में उल्लेखनीय बदलावों के बारे में बताया था. इसे लेकर केरल पुलिस ने कहा था कि पुलिस के ज़रिए दर्ज की गई दो FIR के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक अन्य व्यक्ति पहले से ही एक अलग मामले में जेल में है.
इसके अलावा पुलिस के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया था कि लड़की के पास खुद का अपना फोन नहीं था और उसने अपने पिता के मोबाइल का इस्तेमाल लगभग 40 लोगों के नंबर सेव करने के लिए किया था, जिन्होंने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था.