Shah Rukh Khan Mannat Renovation: हिंदी सिनेमा के बादशाह शाहरुख खान के बंगले 'मन्नत' में इन दिनों रेनोवेशन चल रहा है. शुक्रवार को मुंबई की बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम ने बांद्रा स्थित इस बंगले का निरीक्षण किया. जानकारी के मुताबिक, शिकायत मिली थी कि बंगले में हो रहे रेनोवेशन से कोस्टल जोन नियमों (Coastal Regulation Zone Rules) का उल्लंघन हो रहा है.
इस पर टीम मौके पर पहुंची और मुआयना किया. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि जांच टीम ने मन्नत का दौरा किया. अधिकारी ने बताया कि ये कार्रवाई एक शिकायत के बाद की गई, जिसमें रेनोवेशन की परमिशन को लेकर सवाल उठाए गए थे. उन्होंने आगे कहा कि जो निरीक्षण किया गया है, उसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और जल्द ही संबंधित विभाग को सौंप दी जाएगी.
निरीक्षण के लिए मन्नत पहुंची BMC
मीडिया रिपोट्स के मुताबिक, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने BMC के H-वेस्ट वॉर्ड के बिल्डिंग और फैक्ट्री डिपार्टमेंट और बिल्डिंग प्रपोजल विभाग के अधिकारियों को भी इस जांच में शामिल होने के लिए कहा था. बीएमसी के एक अधिकारी ने कहा, 'हमारी टीम सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अनुरोध पर उनके साथ गई थी. हमारा इससे कोई और संबंध नहीं है'. जांच के दौरान एक और अधिकारी ने बताया कि मन्नत में मौजूद स्टाफ ने आश्वासन दिया है कि वे सभी जरूरी दस्तावेज और अनुमतियां जल्द जमा करेंगे.
रेनोवेशन के काम पर मचा बवाल
उन्होंने ये भी कहा कि रेनोवेशन कार्य के लिए जो भी मंजूरी ली गई है, उसका पूरा रिकॉर्ड सौंपा जाएगा. इससे लगता है कि स्टाफ जांच में पूरा सहयोग दे रहा है. शाहरुख की मैनेजर से जब इस मामले पर प्रतिक्रिया ली गई, तो उन्होंने साफ कहा, 'ऐसी कोई शिकायत नहीं है. सभी काम नियमों के मुताबिक ही हो रहे हैं'. उन्होंने किसी भी तरह के उल्लंघन से इनकार किया और बताया कि जरूरी कागजात मौजूद हैं.
शाहरुख खान-गौरी ने किया नियमों के उल्लंघन!
दिलचस्प बात ये है कि ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब एक्स-आईपीएस अधिकारी और वकील वाई. पी. सिंह ने दावा किया था कि मन्नत की बेसिक स्ट्रक्चर वाली हेरिटेज इमारत 'विला विएना' थी. उन्होंने आरोप लगाया कि 2005 में यहां सात मंजिला एक नया ढांचा बनाया गया और अर्बन लेंड केलिंग लॉय (Urban Land Ceiling Act) के नियमों को दरकिनार कर 12 छोटे फ्लैट्स की मंजूरी लेकर उसे एक ही लग्जरी घर में बदल दिया गया.
अगले साल तक पूरा होगा काम
वाई. पी. सिंह ने कहा कि शहरी भूमि सीमा कानून (Land Ceiling Act) अब भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन उस समय के नियमों के तहत किए गए काम अब भी कानूनी तौर पर मान्य हैं. इसलिए उन्होंने मांग की कि मन्नत के मालिक शाहरुख और गौरी खान को वे 12 छोटे फ्लैट्स फिर से बनवाने चाहिए, ताकि आम लोगों के लिए बनाई गई आवास योजना का उद्देश्य पूरा हो सके और कानून का सम्मान बना रहे. बता दें, इस रेनोवेशन का कान अलगे साल तक पूरा होगा.
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