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पति की हत्या की आरोपी मुस्कान को प्रेग्नेंट होने पर मिलेगी सजा में छूट? क्या कहते हैं जेल के नियम

Jail system: आज परिवार नाम की संस्था और शादी नाम की व्यवस्था कुछ कमजोर होती दिख रही है. पहले संपत्ति विवाद में खून बहने की खबरें आती थीं. अब तो पति-पत्नी भी एक दूसरे को मारकर जेल की सजा काट रहे हैं. कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां महिलाओं ने प्रेमी के चक्कर में पति को निपटा दिया.

पति की हत्या की आरोपी मुस्कान को प्रेग्नेंट होने पर मिलेगी सजा में छूट? क्या कहते हैं जेल के नियम
Shwetank Ratnamber|Updated: Apr 08, 2025, 09:27 PM IST
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Meerut Murder Case: आज बड़ी तादाद में महिलाएं गंभीर अपराधों में जेल में सजा काट रही है. मेरठ के सौरभ हत्‍याकांड की मुख्‍य आरोपी मुस्‍कान प्रेग्नेंट है. मुस्‍कान के पेट में पल रहे बच्‍चे को लेकर सौरभ के घर वालों ने उसका डीएनए टेस्‍ट कराने की मांग की है. सौरभ मर्डर केस में आरोपी पत्नी मुस्कान की जेल की मेडिकल जांच में प्रेग्नेंट होने की पुष्टि होने के बाद सवाल उठता है कि क्या गर्भवती कैदियों को जेल की सजा में कुछ छूट या किसी तरह की राहत मिलती है.

मुस्कान को मिलेगी जेल में छूट?

देश के अलग-अलग राज्यों में अपना अलग जेल मैनुअल है. मुस्कान जिस जेल में बंद है उसके सुपरिटेंडेट ने अहम जानकारी दी है. जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा के मुताबिक, 'मुस्कान की प्रेग्नेंसी रिपोर्ट में वह करीब 30 दिन से प्रेग्नेंट है. अब उसे नियमों के मुताबिक जेल में गर्भवती महिलाओं की बैरक में रखा जाएगा. इसके साथ ही मुस्कान को गर्भवती महिलाओं की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी. वहीं उससे कोई बड़ा और भारी काम नहीं लिया जा सकेंगा. इसके साथ अब समय समय पर जेल के अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा जांच कराई जाएगी'.

ऐसे में मुस्कान को भी नियमों के तहत गर्भवती कैदी को मिलने वाली सभी सुविधाएं दी जाएंगी. अब उसकी नियमित जांचें होंगी. उसकी डाइट के साथ-साथ और मेंटल हेल्थ पर ध्यान दिया जाएगा. ऐसी महिलाओं से कोई शारीरिक काम नहीं करवाए जाते हैं. 

क्या सजा कम होगी?

ट्रायल चल रहा है. कानून के जानकारों का कहना है कि गर्भवती होने पर सजा में कोई छूट नहीं मिलेगी. मुस्कान के केस में उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं. साहिल की नानी पुष्पा उससे जेल में मिलाई करने आई थीं. वो उसके लिए खाना लाई थीं. पुष्पा ने बताया कि जल्द ही साहिल को जमानत पर जेल से निकाला जाएगा. नशे के चलते ही उसने मुस्कान के कहने पर इस तरह का कृत्य किया है. मुस्कान पर भी गंभीर हत्या का आरोप है. ऐसे में गर्भवती होने के बाद भी मुस्कान को कोर्ट से राहत मिलना मुश्किल है. उसको सजा में छूट सिर्फ तभी मिल सकती है, जब कोर्ट मानवीय आधार पर कोई फैसला लेता है.

मिल सकती है जमानत?

भारतीय कानून के अनुसार, गर्भवती महिलाओं को मानवीय आधार पर जमानत दी जा सकती है. दिल्ली और बॉम्बे हाईकोर्ट भी ऐसे मामलों में राहत दे चुके हैं. ऐसे में मुस्कान को जेल में विशेष सुविधाएं मिलेंगी लेकिन सजा से छूट नहीं मिलेगी.

क्या है सौरभ मर्डर केस?

लंदन से मेरठ लौटे सौरभ कुमार की उसकी पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर हत्या कर दी थी. आरोपियों ने सौरभ की लाश के टुकड़े प्लास्टिक के ड्रम में रखकर ऊपर से सीमेंट भर दिया था. हत्या से पहले मुस्कान ने अपनी पांच साल की बेटी को अपने मायके में छोड़ दिया था. हत्या के बाद वह साहिल के साथ हिमाचल घूमने चली गई थी. मुस्‍कान और साहिल सौरभ हत्‍याकांड के आरोप में मेरठ जेल में बंद हैं. 

भारत में जेलों की स्थिति

भारत में 1319 जेल हैं. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश की जेलों में करीब  4,25,000 कैदियों को रखने की क्षमता है. लेकिन हर जेल में क्षमता से ज्यादा कैदी हैं. रिपोर्ट में लिखा है कि 5,50,000 से ज्यादा कैदी जेलों में बंद हैं. भारत में 45 सेंट्रल, 415 जिला जेल, 565 उप जेल, 88 ओपन जेल 88 और करीब 44 स्पेशल जेल हैं. आज 29 महिला जेलों के साथ देश में दर्जनों बाल सुधार गृह हैं.

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