Old vs New Tax Slab: जिसका इतंजार मिडिल क्लास कर रहा था. वित्त मंत्री ने अपने बजट में उसका ऐलान कर दिया. टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपये तक की कमाई को टैक्स फ्री कर दिया. वित्त मंत्री के ऐलान के बाद अब 12 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन इसका फायदा सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में मिलेगा. नए टैक्स रिजीम में अब नया टैक्स स्लैब होगा. फाइनेंशियल ईयर 2025-26 या असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए नया टैक्स स्लैब होगा. अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन के सात बात करें तो 12.75 लाख रुपये तक की कमाई टैक्स फ्री हो गई है.
न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव, पुराने वाले जस के तस
सरकार ने जो भी बदलवा किए हैं वो सिर्फ नई टैक्स रिजीम के लिए हैं. ओल्ड टैक्स रिजीम में जस के तस रखा गया है. सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट की धारा 87A के तहत न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपये तक की कमाई को टैक्स फ्री किया है. इनकम टैक्स की धारा 87A के तहत न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख तक की सालाना कमाई पर 4-8 लाख रुपए पर लगने वाले 5% टैक्स और 8-12 लाख की कमाई पर लगने वाला 10% टैक्स को सरकार माफ कर देगी. यानी 12 लाख रुपये तक की कमाई वाले लोगों को करीब 60 हजार रुपये तक का टैक्स बचेगा. आगे बढ़े उससे पहले नए टैक्स स्लैब को समझ लेते हैं.
न्यू टैक्स स्लैब पहले
सालाना इनकम | टैक्स |
3 लाख तक | शून्य |
3 से 6 लाख | 5 फीसदी |
6 से 9 लाख | 10 फीसदी |
9 से 12 लाख | 15 फीसदी |
12 से 15 लाख | 20 फीसदी |
15 लाख से ऊपर | 30 फीसदी |
न्यू टैक्स स्लैब बजट 2025 के बाद
4 लाख तक | शून्य |
4 से 8 लाख | 5 फीसदी |
8 से 12 लाख | 10 फीसदी |
12 से 16 लाख | 15 फीसदी |
16 से 20 लाख | 20 फीसदी |
20 से 24 लाख | 25 फीसदी |
24 लाख से ज्यादा | 30 फीसदी |
न्यू टैक्स स्लैब में कितना फायदा
इनकम | टैक्स | बेनिफिट के बाद टैक्स | फायदा |
8 से 12 लाख | 10 फीसदी | 0 | 80000 रुपये |
16 लाख | 15 फीसदी | 1.25 लाख | 50000 रुपये |
20 लाख | 20 फीसदी | 1.25 लाख | 90000 रुपये |
24 लाख | 25 फीसदी | 3 लाख | 1.1 लाख |
50 लाख | 30 फीसदी | 10.8 लाख | 1.1 लाख |
अब ओल्ड टैक्स रिजीम को समझे
कमाई | टैक्स | कितना टैक्स चुकाना होगा |
2.5 लाख तक कमाई | 0 | 0 |
2.5 लाख से 5 लाख | 5 फीसदी | 12500 रुपये |
5 से 10 लाख रुपये | 20 फीसदी | 1,12,5000 ( 12500+ 100000) |
10 लाख से अधिक | 30 फीसदी | 1,12500 से ज्यादा |
ओल्ड या न्यू टैक्स, कौन सा बेहतर
सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए इस बार बजट में टैक्स में बड़ी राहत दी है. वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स का दायरा बढ़ा दिया. इससे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दिया. लेकिन इसके अलावा न्यू टैक्स रिजीम में आपको कोई छूट नहीं मिलती है. वहीं ओल्ड टैक्स रिजीम में लोगों को होम लोन, इंश्योरेंस, EPF, PPF और इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम, लीव अलाउंस, एनपीएस जैसे निवेशों पर छूट मिलती है. वहीं न्यू टैक्स रिजीम में कोई छूट नहीं मिलती है. ऐसे में पुरानी टैक्स रिजीम उन लोगों के लिए बेहतर है जो निवेश और टैक्स छूट का फायदा लेना चाहते हैं. अगर आप कम टैक्स रेट और टैक्स डिडक्शन के झंझटों से बचना चाहते हैं तो नई टैक्स रिजीम आपके लिए बेहतर है. नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स स्लैब भी अधिक है. न्यू टैक्स रिजीम में आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत को छूट नहीं मिलती है. जबकि पुरानी टैक्स सिस्टम में आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स छूट दी जाती है. जिससे 1.50 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट का लाभ उठाया जा सकता है. ऐसे में जानकर कहते हैं कि अगर आपने कई जगह पर निवेश किया है तो आपको आपको न्यू टैक्स रिजीम में कोई निवेश पर कोई छूट नहीं मिलती है. स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद ओल्ड रिजीम के तहत टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री हो जाती है, जबकि न्यू रिजीम के तहत 12.75 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री हो जाती है.