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पत्नी बांझ थी... दहेज हत्या के आरोपी का दावा, हाई कोर्ट बोला- तुम्हारी मर्दानगी का टेस्ट होगा

Potency Test High Court: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दहेज केस में मौत के आरोपी को पोटेंसी टेस्ट का आदेश दिया है. उसने कहा था कि पत्नी को बच्चे नहीं हो रहे थे इस कारण उसने आत्महत्या कर ली. पूरा मामला पढ़िए.

पत्नी बांझ थी... दहेज हत्या के आरोपी का दावा, हाई कोर्ट बोला- तुम्हारी मर्दानगी का टेस्ट होगा
Anurag Mishra|Updated: Oct 29, 2024, 08:13 AM IST
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दहेज हत्या के आरोपी पति का मर्दानगी टेस्ट कराने का आदेश दिया है. इस शख्स ने दावा किया था कि उसकी पत्नी ने अवसाद में आकर आत्महत्या कर ली. उसका तर्क था कि पत्नी गर्भधारण करने में सक्षम नहीं थी. कोर्ट ने पिछले हफ्ते पौरुष शक्ति का टेस्ट करने का यह आदेश दिया. इस जांच रिपोर्ट को अब 12 नवंबर को कोर्ट में पेश किया जाना है.

न्यायमूर्ति शेखर यादव की पीठ ने अतिरिक्त सरकारी वकील को 10 दिनों के भीतर आरोपी के मर्दानगी टेस्ट की रिपोर्ट अदालत को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. अदालत हापुड़ के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी. आरोपी पर गढ़मुक्तेश्वर थाने में एफआईआर दर्ज है.

पति की दलील

कोर्ट में पति ने दलील दी कि उसकी पत्नी को बच्चे नहीं हो रहे थे. इससे वह अवसाद में थी और इसीलिए उसने आत्महत्या कर ली.

महिला के परिवार का आरोप

उधर, महिला के परिवार ने आरोप लगाया है कि आरोपी पैसे के लिए अपनी पत्नी को परेशान कर रहा था. इससे महिला काफी परेशान रह रही थी.

दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने साफ कहा कि बच्चे न होने के लिए हमेशा महिला को दोषी नहीं माना जा सकता, पुरुषों में भी कमी हो सकती है. हाई कोर्ट ने कहा, 'कई मामले अदालत में आते हैं जहां लोग कहते हैं कि पीड़िता गर्भधारण करने में असमर्थ थी इसलिए उसने अवसाद के कारण आत्महत्या कर ली, जबकि कभी-कभी पुरुष खुद उस स्थिति में नहीं होता है.'

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