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Arvind Kejriwal: सुनीता को अरविंद केजरीवाल से मिलने की मनाही, क्या है जेल मैनुअल जिसका तिहाड़ ने दिया हवाला

Tihar Jail Manual: अरविंद केजरीवाल से आज सुनीता केजरीवाल की मुलाकात नहीं हो पाएगी. तिहाड़ जेल प्रशासन ने इसके लिए जेल मैनुअल का हवाला दिया है. आइए इसके बारे में जानते हैं.

Arvind Kejriwal: सुनीता को अरविंद केजरीवाल से मिलने की मनाही, क्या है जेल मैनुअल जिसका तिहाड़ ने दिया हवाला
Vinay Trivedi|Updated: Apr 29, 2024, 10:12 AM IST
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Arvind Sunita Kejriwal Jail Meeting: तिहाड़ जेल अधिकारियों ने सुनीता केजरीवाल को अपने पति अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) से मुलाकात की इजाजत नहीं दी है. सुनीता केजरीवाल आज दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिलने तिहाड़ जेल जाने वाली थीं लेकिन वो आज मुलाकात नहीं कर पाएंगी. क्योंकि जेल मैनुअल के मुताबिक एक हफ्ते में सिर्फ 2 लोग किसी भी कैदी से मुलाकात कर सकते हैं. उसी के हिसाब से आज मंत्री आतिशी की मुलाकात का स्लॉट बुक है और कल यानी 30 अप्रैल को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने केजरीवाल से मिलने के लिए स्लॉट बुक किया है. अब अगर सुनीता केजरीवाल अपने पति से मिलना चाहती हैं तो अगले हफ्ते मिल सकती हैं.

मुलाकात की इजाजत ना मिलने से AAP नाराज

ये बात आम आदमी पार्टी को बेहद नागवार गुजरी. आम आदमी पार्टी ने X पर पोस्ट किया कि मोदी सरकार के इशारे पर तिहाड़ जेल प्रशासन ने सुनीता केजरीवाल की अपने पति अरविंद केजरीवाल से होने वाली उनकी मुलाकात रद्द कर दी. मोदी सरकार अमानवीयता की सारी हदें पार कर रही है. एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है. हालांकि, तिहाड़ जेल के सूत्रों के मुताबिक, किसी की मुलाकात कैंसिल नहीं की गई है. जेल, जेल मैनुअल के हिसाब से चलती है

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तिहाड़ जेल का मैनुअल क्या कहता है? 

नियम के मुताबिक, मुलाकाती दिल्ली के जेलों में हफ्ते में दो बार मिल सकता है. अंडर ट्रायल और कनविक्ट दोनों के लिए नियम बराबर एक ही होता है. जेल में आने के बाद कैदी को सबसे पहले जेल अथॉरिटी को 10 नाम बताने पड़ते हैं. इन्ही 10 लोगों में से कोई एक जेल में फोन कर सकता है. टेली बुकिंग के बाद जेल ऑपरेटर उसे मंजूरी देगा. इन्ही 10 लोगों से उनकी मुलाकात होती है.

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VIP कैदियों के लिए क्या है नियम?

मैनुअल के मुताबिक, कैदियों और मुलाकाती के बीच जंगला रहेगा. एक बार में 3 लोग जंगले के दूसरी तरफ से मिल सकते हैं. सुबह 9.30 बजे से दोपहर 12.30 तक मुलाकात का समय है. VIP या हाई सिक्योरिटी वाले कैदियों की अलग से मुलाकात होती है. मुलाकात के लिए आने वाले शख्स की तलाशी ली जाती है.

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