ऊंची है बिल्डिंग हे लिफ्ट तेरी बंद है. हा कैसे मैं आऊं दिल रज़ामंद है. आजा आजा आजा बैंड बाजा लेके आजा. तेरी याद सताए दूलहे राजा अब तो आजा. आजा आजा आजा बैंड बाजा लेके आजा. तेरी याद सताए दूलहे राजा अब तो आजा...1996 में आई Judwaa फिल्म का ये गाना काफी हिट हुआ था. लेकिन अब एक ट्विस्ट आ गया है. इस गाने की लाइन कम से कम कर्नाटक के लोगों को बदलनी होगी. क्यों? क्योंकि ऊंची बिल्डिंग में लिफ्ट बंद हो या खुली आपको टैक्स देना होगा.
जी हां, कर्नाटक सरकार ने पूरे राज्य में नई बन रही ऊंची इमारतों यानी हाईराइज बिल्डिंग्स (Karnataka New High Rise Building Tax) पर 1% फायर सेस (अग्नि उपकर) के तौर पर नया टैक्स लगाने का फैसला किया है. शहरी क्षेत्रों में अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं को बेहतर करने के मकसद से हाल में राज्य की कांग्रेस सरकार ने कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया.
इसके लिए राज्य कैबिनेट ने कर्नाटक अग्निशमन बल अधिनियम 1964 में संशोधन को मंजूरी दी है. कानून मंत्री एच. के. पाटिल ने बताया है कि सरकार आगामी विधानसभा सत्र में कर्नाटक अग्निशमन सेवा (संशोधन) विधेयक 2025 पेश करने की योजना बना रही है.
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 2024-25 के राज्य बजट में ही इस कदम की घोषणा कर दी थी. इसके तहत तेजी से शहरीकृत हो रहे इलाकों में मजबूत अग्नि सुरक्षा उपायों की बढ़ती जरूरत पर जोर दिया गया था. अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हाईराइज बिल्डिंग में आग से निपटने के सुरक्षा इंतजाम नहीं होते हैं. अब उस दिशा में सरकार ज्यादा मजबूत तरीके से प्रयास करेगी. (गाना पसंद है तो नीचे क्लिक करके सुन लीजिए)
FAQ: ऊंची बिल्डिंग पर टैक्स क्यों लगाया गया?
जवाब: यह नया सेस सभी बनने वाली ऊंची इमारतों पर प्रॉपर्टी टैक्स के साथ लगाया जाएगा. अधिकारियों का कहना है कि इस कर से प्राप्त राजस्व से पूरे राज्य में अग्नि सुरक्षा बुनियादी ढांचे और आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी.