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भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह पर कोर्ट का शिकंजा, एक इवेंट को लेकर जारी हुआ सम्मन

भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह पर बेगूसराय अदालत ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम को अधूरा छोड़ने के मामले में सम्मन जारी किया है. लोक गायक शिवेश मिश्रा ने आरोप लगाया कि उन्होंने 5 लाख रुपये देकर तीन घंटे का कार्यक्रम तय किया था, लेकिन अक्षरा सिंह ने आधे घंटे में कार्यक्रम छोड़ दिया. कोर्ट ने अभिनेत्री और उनके पिता को तलब किया है.

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भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह पर कोर्ट का सम्मन
भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह पर कोर्ट का सम्मन
Saurabh Jha|Updated: Apr 19, 2025, 06:28 PM IST
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बेगूसराय की अदालत ने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा अक्षरा सिंह के खिलाफ सम्मन जारी किया है. यह मामला अक्टूबर 2023 का है, जब समस्तीपुर में दुर्गा पूजा समारोह के दौरान एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में परफॉर्मेंस को लेकर विवाद हुआ था. इस कार्यक्रम में अक्षरा सिंह को बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने आयोजन के दौरान केवल आधे घंटे की प्रस्तुति दी और बीच में ही नाराज होकर मंच छोड़ दिया.

बेगूसराय के मंसुरचक थाना क्षेत्र स्थित अहियापुर गांव निवासी लोक गायक शिवेश मिश्रा ने इस मामले को लेकर बेगूसराय न्यायालय में एक परिवाद पत्र दायर किया था. उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने और आयोजकों ने अक्षरा सिंह को 5 लाख रुपये की राशि देकर तीन घंटे का सांस्कृतिक कार्यक्रम तय किया था, लेकिन अभिनेत्री ने केवल आधे घंटे तक प्रस्तुति दी और फिर गुस्से में माइक फेंककर कार्यक्रम से चली गईं.

शिवेश मिश्रा द्वारा दर्ज परिवाद पत्र पर सुनवाई करते हुए प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी ओमप्रकाश की अदालत ने अक्षरा सिंह और उनके पिता विपिन सिंह को सम्मन जारी किया है. कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए दोनों को उपस्थित होने का आदेश दिया है, जिससे अब इस पूरे मामले ने कानूनी रूप ले लिया है.

वादी के अधिवक्ता प्रमोद कुमार ने बताया कि कार्यक्रम के अचानक अधूरे छोड़े जाने से आयोजकों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ और दर्शकों के बीच हंगामा भी हुआ. उन्होंने कहा कि अब यह मामला केवल अनुबंध उल्लंघन का नहीं, बल्कि आयोजकों की मानहानि और वित्तीय क्षति से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा बन गया है.

मामले में अक्षरा सिंह या उनके परिवार की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है. वहीं, कोर्ट के सम्मन के बाद अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अभिनेत्री इस मामले में किस प्रकार का पक्ष रखती हैं.

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