पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है. बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें सैकड़ों यात्री सवार हैं. बलूच लिबरेशन आर्मी ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर कहा है कि अगर उनके खिलाफ कोई मिलिट्री एक्शन लिया जाता है तो वे ट्रेन के सभी यात्रियों को मार गिराएंगे. ट्रेन का नाम जफर एक्सप्रेस बताया जा रहा है और बलूच लिबरेशन आर्मी ने लोको पायलट को मारकर जख्मी कर दिया है. यहां ट्रेन को हाईजैक किया गया है, लेकिन 2022 में तो बिहार में ट्रेन का इंजन चुराने की खबर बहुत वायरल हुई थी. हालांकि रेलवे ने इस खबर को हास्यास्पद बताते हुए खारिज कर दिया था.
READ ALSO: Bihar Politics: दुविधा में कांग्रेस, लालू परिवार को मनाएं या फिर कांग्रेसियों को
नवंबर 2022 में शुरुआती खबर आई थी कि बिहार के बरौनी में सुरंग खोदकर ट्रेन के एक इंजन की चोरी कर ली गई थी. इंजन के कल पूर्जे को कबाड़ की दुकान में बेचे जाने का भी दावा किया गया था. पूर्व मध्य रेलवे जोन में इस तरह की खबर आने के बाद हड़कंप मच गया था. तब पुलिस का कहना था कि चोर रेलवे यार्ड के पास एक सुरंग बना चुके थे और उसी रास्ते से ट्रेन के कल पूर्जे चोरी कर ले जाते थे.
शुरुआत में रेलवे के अधिकारी इस घटना से अनभिज्ञ थे. हालांकि रेलवे के तत्कालीन अधिकारियों का कहना था कि इंजन चोरी की घटना हास्यास्पद है. अधिकारियों का यह भी कहना था कि सुरंग से किसी कार की चोरी नहीं हो सकती तो ट्रेन का इंजन कैसे चुराया जा सकता है. रेल मंत्रालय के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने इसे भ्रामक खबर बताया था.
दरअसल, यह वारदात बरौनी के गढ़हरा लोको शेड की थी, जिसमें तब 16 इंजन रखे गए थे. नवंबर 2022 के दूसरे या तीसरे हफ्ते में इंजन चोरी की खबर फैली थी, जिसके बाद आरपीएफ यानी रेल सुरक्षा बल ने विजिलेंस टीम के साथ मिलकर नियमित निगरानी के बाद कुछ चोरों की धरपकड़ की थी.
READ ALSO: होली पर दिल्ली से बिहार जाने वालों के लिए खुशखबरी, रेलवे ने चलाई नई ट्रेन
बाद में मुजफ्फरपुर से भी एक चोर को इंजन के कुछ पार्ट्स के साथ पकड़ लिया. रेलवे ने तब 14 लाख के कल पूर्जे चोरी होने का अनुमान लगाया था. अधिकांश पार्ट्स मुजफ्फरपुर के कबाड़ियों को बेचे गए थे. रेलवे ने बाद में सभी सामानों को बरामद कर लिया था.
पकड़े गए सभी 6 अभियुक्तों के खिलाफ रेलवे प्रॉपर्टी अनलॉफुल पजेशन एक्ट के सेक्शन 3ए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. इस कानून के तहत 3 से लेकर 5 साल तक की कैद की सजा हो सकती है.