जमुई: Hit And Run Law: बिहार के जमुई में हिट एंड रन कानून को लेकर चालकों का विरोध प्रदर्शन आज भी जारी है. जिसको लेकर जमुई जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र नवादा सिकंदरा मुख्य मार्ग को वाहन चालकों ने पूरी तरह से 2 घंटे तक विरोध कर प्रदर्शन किया.
वाहन चालकों ने हिट एंड रन कानून को काला कानून बताया कहा कि ₹7000 वेतन पर हम लोग 10 लाख मुआवजा और 7 साल की सजा कैसे संभव हो पाएगा. जिसको लेकर सभी चालक अब अपने-अपने वाहन को लेकर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका कहना यह भी है कि हम लोग वाहन चलाना छोड़ देंगे. क्योंकि अगर कोई अप्रिय घटना घटती है तो हम लोग पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे. सरकार को इसके लिए कोई ठोस कदम उठाना चाहिए.
दरअसल, हिट एंड रन कानून होता यह है कि कोई भी गाड़ी किसी को ठोकर मार कर चला जाता है और उसकी जान चली जाती है. जिस वजह से पुलिस को काफी परेशानी होती है कि आखिर टक्कर मारी किसने. इसी मामले को लेकर हिट एंड रन कानून बनाया गया है. जिसमें प्रावधान यह है कि कोई भी वाहन चालक से अगर गलती से भी ठोकर लग जाती है तो वह पुलिस को सूचना दे दें. जिससे सजा 5 साल की हो जाती है. वहीं सूचना नहीं देने पर 10 साल की सजा और ₹700000 जुर्माना हो जाएगा. जिस वजह से वाहन चालक विरोध कर रहे हैं.
मामला जमुई जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र का है. जहां कप कपाती ठंड के बीच वाहन चालकों के द्वारा सिकंदरा नवादा मुख्य मार्ग NH 333 को पूरी तरह तप कर दिया और हिट एंड रन कानून को वापस लेने की मांग कर रहे थे. वहीं 2 घंटे तक सड़क जाम के बाद घटनास्थल पर पहुंचे सिकंदरा थाना प्रभारी विजय कुमार ने सभी चालकों को समझा बूझकर मामले को शांत कराया और जाम को हटा लिया गया है.
इनपुट- अभिषेक निराला
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