Bokaro News: झारखंड के बोकारो जिला प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों के एक गुट को तितर-बितर करने के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने लाठीचार्ज किया था. इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. इस मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है. प्रशासन ने शुक्रवार शाम से शहर में बोकारो स्टील प्लांट (BSL) के निकटवर्ती क्षेत्रों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा भी लागू कर दिया है.
बोकारो स्टील प्लांट के डायरेक्टर इंचार्ज, सीआईएसएफ डीआईजी समेत कई अफसरों पर हत्या का केस दर्ज किया गया है. बोकारो में गुरुवार को विस्थापित अप्रेंटिस संघ के आंदोलन के दौरान हुए लाठी चार्ज में प्रेम महतो की मौत हो गई थी. सिटी थाना की पुलिस ने कुंडोरी निवासी बीरू महतो के आवेदन पर इस मामले में केस हुआ है.
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बोकारो में धारा 163 हटाई गई
बोकारो के चास अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा (धारा 163) दिनांक 05.04.2025 को रात्रि 11.30 बजे से हटायी गई. विभिन्न संगठनों द्वारा बोकारो बंद को लेकर सड़क जाम के कारण सम्पूर्ण चास अनुमण्डल क्षेत्र में तनाव व्याप्त है. वहीं, क्षेत्र में शान्ति भंग होने की संभावना को देखते हुए सम्पूर्ण चास अनुमंडल क्षेत्र में अनुमंडल पदाधिकारी चास की तरफ से दिनांक 04.04.2025 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत् निषेधाज्ञा लागू की गई थी. जिसे दिनांक 05.04.2025 के रात्रि 11.30 बजे से समाप्त किया जाता है. इस बाबत अनुमंडल पदाधिकारी चास द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है.
रिपोर्ट:मृत्युंजय मिश्रा
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