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'अच्छा नहीं कर सकते, तो...लागू नहीं करने देंगे वक्फ बिल', इरफान अंसारी के बयान से हो सकता है बवाल

Jharkhand News: इरफान अंसारी ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को झारखंड में लागू नहीं होने देंगे. उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज ने नीतीश कुमार को विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन वह अल्पसंख्यकों के साथ धोखा कर रहे हैं.

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स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी (File Photo)
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी (File Photo)
Shailendra |Updated: Apr 06, 2025, 09:10 AM IST
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Health Minister Irfan Ansari: वक्फ संशोधन विधेयक 2025 संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया है. इसके बाद बिल पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री एवं कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को झारखंड में लागू नहीं होने देंगे. इरफान अंसारी ने कहा कि किसी भी हाल में हम यह संशोधन बिल झारखंड में लागू नहीं होने देंगे.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज ने नीतीश कुमार को विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन वह अल्पसंख्यकों के साथ धोखा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि अगर मोदी सरकार अल्पसंख्यकों की भलाई के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकती, तो उन्हें परेशान क्यों करती है. कभी तीन तलाक, कभी एनआरसी तो कभी सीएए ले आते हैं. जब मुस्लिम समाज ने इसकी मांग नहीं की तो केंद्र सरकार ने इसे क्यों लाया?

वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के रुख की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. हम झारखंड में इसे लागू नहीं होने देंगे, और आगामी चुनावों में बिहार में भी यदि हमारी सरकार बनी, तो वहां भी वक्फ संशोधन बिल को लागू नहीं होने दिया जाएगा.

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बता दें कि विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच वक्फ संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया है. बुधवार को संसद के निचली सदन लोकसभा में करीब 12 घंटे तक चली चर्चा के बाद मत विभाजन से देर रात दो बजे विधेयक को पारित करा लिया गया था. विधेयक के पक्ष में 288 वोट और विपक्ष में 232 वोट पड़े थे. इसके बाद गुरुवार को राज्यसभा में विधेयक को पेश किया गया. यहां पर भी वक्फ संशोधन विधेयक पर करीब 11 घंटे तक चर्चा हुई और देर रात करीब 2.30 बजे सदन के सदस्यों की वोटिंग के बाद विधेयक को पारित करा लिया गया. राज्यसभा में विधेयक के पक्ष में 128 और तो विरोध में 95 मत पड़े थे.

इनपुट: आईएएनएस

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