Dhanbad/धनबाद: झारखंड के धनबाद जिला में बहुचर्चित वासेपुर दोहरे हत्याकांड मामले में 1 अगस्त 2025 को कोर्ट ने चार भाईयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इन सभी को तीन साल पहले हुई वारदात के दोषी साबित हुए और सजा मिली. जिला एवं सत्र न्यायाधीश दशम मनीष की कोर्ट ने वासेपुर के गनी कॉलोनी, करीमगंज में 2 युवकों की गला रेतकर हत्या कर दिया था.
दोषियों को मिली सजा
धनबाद कोर्ट ने आरोपी सद्दाम अंसारी उर्फ कासिम, गुलाम मुस्तफा अंसारी उर्फ मिस्टर, शकील अंसारी उर्फ बैरिस्टर और साकिब अंसारी उर्फ भोलू पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने साफ कहा है कि जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषियों को एक-एक साल की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी.
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वासेपुर गला रेत हत्याकांड को जानिए
यह घटना 16 अक्टूबर, 2022 की रात की है. जब साहिल और सोहेल नामक 2 युवकों की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी. मृतक सोहेल के पिता अकबर की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. पुलिस ने 18 अक्टूबर 2022 को सद्दाम और उसके तीनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया था. मृतक साहिल और सोहेल अपनी रिश्तेदार आयशा खातून की बेटियों गुड़िया और जूली के घर पर रह रहे थे. अब तीनों साल की कानूनी प्रक्रिया के बाद इस मामले में अंतिम फैसला आया है.
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