Truck-Bus Drivers Block Highways: नेशनल हाईवे पर बस और ट्रक चालकों ने नए मोटर वाहन कानून के विरोध में हड़ताल कर दिया है. केंद्र सरकार की तरफ से हिट एंड रन मामले में किए गए कठोर प्रावधान के खिलाफ चालक अपने काम से अलग रहे. धनबाद बस स्टैंड से कई स्थानों के लिए खुलने वाले 150 से अधिक बसें खड़ी रही. चालक नए नियमों के खिलाफ 1 से 3 जनवरी तक हड़ताल पर रहेंगे.
चालकों ने इसके खिलाफ रोड में प्रदर्शन भी किया. प्राइवेट टैक्सी का परिचालन भी नहीं होने से बाहर जाने या पिकनिक के लिए जाने वालों को परेशानी हुई. प्रदर्शन करने वाले चालक संघ के सदस्यों का कहना है कि यह चालकों के लिए काला कानून है. चालक जानबूझकर कभी भी एक्सीडेंट नहीं करते. हादसे के बाद बड़े वाहन के चालकों को दोषी ठहरा दिया जाता है.
बस चालकों ने केंद्र सरकार की तरफ से लाए जा रहे नियम में बदलाव की मांग की है. बस चालकों के इस हड़ताल से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है. नए वर्ष के मौके पर काफी संख्या में लोग घर आते हैं और फिर वापस काम पर लौटते हैं. ऐसे में बसों का पूर्णतः परीचालन बंद हो जाने से बड़ी संख्या में यात्री परेशान हो रहे हैं.
धनबाद बस स्टैंड से झारखंड के बड़े शहरों के अलावे यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार के कई जगहों के लिए जाती हैं. इन सभी बसों के बंद हो जाने से अन्य राज्यों में जाने वाले यात्रियों को भी परेशानी हो रही है.
ये भी पढ़ें: राम मंदिर उद्घाटन वाले दिन 'दीपोत्सव' मनाएगा लालू परिवार? तेज प्रताप ने दिया जवाब
मालूम हो कि अभी तक हिट एंड रन के मामले में ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी. इसके अलावा अभी तक इस अपराध में दो साल की सजा का प्रावधान था. लेकिन नए कानून के मुताबिक अब वाहन चलाने वाले ड्राइवर को अधिकतम 10 साल की सजा के साथ ही 7 लाख का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है.
रिपोर्ट: नितेश मिश्रा