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Bihar News: शिक्षकों की छुट्टियों पर आई नई जानकारी, जानिए कब जा सकते हैं अवकाश पर

Bihar Teacher Leave News: महिला सरकारी शिक्षकों को केवल 2 बच्चे तक के लिए मातृत्व छुट्टी (Teachers leave) की मंजूरी दी जाएगी. यह छुट्टी शुरू की डेट से लगातार 180 दिनों तक की होगी. 

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बिहार की खबरें (File Photo)
बिहार की खबरें (File Photo)
Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Updated: Jan 04, 2024, 10:45 AM IST
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Bihar Teacher Leave News: बिहार में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों (Teachers leave) की छुट्टी से जुड़ी नई जानकारी सामने आई है. इस अपडटे के अनुसार, एजुकेशन विभाग ने सरकारी शिक्षकों की छुट्टी के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है. बिहार शिक्षा विभाग ने एक पत्र जारी कर इसकी जानकारी से सभी को अवगत कराया है. विभाग ने शिक्षकों की छुट्टी के लिए नया नियम बनाया है. इस नियम के अनुसार ही शिक्षक छुट्टी (Teachers leave) पर जा सकते हैं. जैसे- टीचर पितृत्व छुट्टी, शिक्षिका मातृत्व छुट्टी, नवाजत की देख रेख की छुट्टी के साथ अन्य अवकाश (Teachers leave) पर जा सकते हैं.

डिलीवरी से 15 दिन पहले छुट्टी
जारी पत्र में कहा गया है कि किसी टीचर को उसकी पत्नी की डिलीवरी की अनुमानित डेट के 15 दिन पहले पितृत्व छुट्टी (Teachers leave) मिलेगी. यह 6 महीने बाद की समय के बीच लगातार 15 दिनों के लिए होगी. शिक्षा विभाग की तरफ से जारी पत्र में ये भी कहा गया है कि संबंधित टीचर से एप्लिकेशन (Teachers leave) मिलने के बाद ही पितृत्व छुट्टी (Teachers leave) की मंजूरी के मामले पर निर्णय लिया जाएगा. 

मातृत्व छुट्टी 180 दिनों की 
महिला सरकारी शिक्षकों को केवल 2 बच्चे तक के लिए मातृत्व छुट्टी (Teachers leave) की मंजूरी दी जाएगी. यह छुट्टी शुरू की डेट से लगातार 180 दिनों तक की होगी. वहीं, वित्त विभाग के एक पत्र के हवाले से कहा गया है कि शिशु देखभाल को अवकाश (Teachers leave) साधारणतया परिविक्षा समय के दौरान मंजूर नहीं होगा. साथ ही पत्र में कहा गया है कि स्कूल में 6 दिवसीय काम करने की व्यवस्था है. इसलिए टीचर को हर कैलेंडर साल में 16 दिनों का आकस्मिक अवकाश (Casual leave) अनुमान्य रहेगा. जारी पत्र में आगे कहा गया है कि यह नियुक्ति साल में जितने महीने किए होंगे, उतने महीनों का समानुपातिक आकस्मिक अवकाश (Casual leave) ही अनुमान्य किया जा सकता है.

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ये सभी छुट्टियां वैतनिक होंगी
पितृत्व छुट्टी, मातृत्व छुट्टी, शिशु देखभाल छुट्टी और उपार्जित छुट्टी वैतनिक अवकाश है. लेकिन भत्तों का भुगतान सरकार की तरफ से निर्गत प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा. बिहार सेवा संहिता के नियम-152 के अनुसार अवकाश का अधिकार पूर्वक दावा नहीं किया जा सकता. 

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