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स्कूल की जमीन पर थाना भवन बनने का ग्रामीणों ने किया विरोध, हाईकोर्ट ने जनहित याचिका को स्वीकारा

ग्रामीणों की जनहित याचिका को स्वीकर करते हुए उच्च न्यायालय पटना ने इस मामले की अगली तारीख 24 फरवरी 2023 लगाई है साथ ही तब तक के लिए यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है.

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 (फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)
Rajesh Kumar|Updated: Dec 21, 2022, 10:44 PM IST
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Banka: बांका जिले के पंजवारा में थाना भवन के निर्माण के मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. दरअसल ग्रामीणों की जनहित याचिका को स्वीकर करते हुए उच्च न्यायालय पटना ने इस मामले की अगली तारीख 24 फरवरी 2023 लगाई है साथ ही तब तक के लिए यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है.

दरअसल पंजवारा में थाने के नए भवन का निर्माण चल रहा है और इस मामले में कई स्थानीय निवासियों का आरोप है कि थाना भवन का निर्माण स्कूल की जमीन पर चल रहा है. दरअसल पंजवारा हाईस्कूल की खाली पड़ी ज़मीन पर थाना भवन बनाने का स्थानीय लोगों ने विरोध किया था, साथ ही इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी लगाई थी. हाईकोर्ट के आदेश के बाद ग्रामीणों में इंसाफ की उम्मीद जगी है.

जानें क्या है पूरा मामला

पंजवारा मिडिल और हाईस्कूल के बीच में एक बड़ा सा मैदान था. इस मैदान पर दोनों ही स्कूलों के स्टूडेंट्स अपनी स्पोर्ट्स गतिविधि की अंजाम देते थे. ये मैदान पंजवारा में होने वाली कई चुनावी सभाओं का गवाह भी रहा है. यही नहीं दोनों स्कूलों के बच्चों की आउटडोर एक्टिविटी के लिए भी ये मैदान किसी तोहफे से कम नहीं था. लेकिन अब इस मैदान पर थाना भवन का निर्माण किया जा रहा है. इस लेकर पिछले कई महीनों से काम चल रहा है, जबकि ग्रामीण ब्लॉक से लेकर ज़िला मुख्यालय तक एक नहीं कई बार अपनी गुहार लगा चुके हैं. आखिरकार ग्रामीणों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई, जहां से उन्हें इंसाफ की उम्मीद है.

पंजवारा के स्थानीय अशोक सिंह के मुताबिक स्कूल की प्रबंध समिति ने गुपचुप तरीके से स्कूल की ज़मीन के एक बड़े भाग को थाने के नाम कर दिया . इस पूरी प्रक्रिया में ग्रामीणों के साथ-साथ स्कूल के प्रधानाध्यापक को भी शामिल नहीं किया गया. अब ग्रामीण थाना भवन के निर्माण का विरोध कर रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि थाना बनने से एक तो स्कूल के बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए मैदान नहीं मिलेगा, तो दूसरी तरफ स्कूल के बीच में थाना बनने से शिक्षा का माहौल भी प्रभावित होगा. अशोक सिंह ये भी बताते हैं कि हाईकोर्ट के निर्माण काम को रोकने के आदेश के बाद भी यहां दो दिनों तक थाना भवन निर्माण का काम चलता रहा.

ग्रामीणों को अब उम्मीद है कि हाईकोर्ट इस पूरे मामले इंसाफ करेगा. और नियमों के विरूद्ध स्कूल की ज़मीन पर थाना भवन का निर्माण नहीं करके किसी दूसरी जगह इसका निर्माण किया जाएगा.

 

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