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Love Affair: Love Affair: तीन बच्चों की मां दूसरे धर्म के प्रेमी के साथ फरार, आरोपी ने दी बच्चों को मुस्लिम बनाने की धमकी

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में तीन बच्चों की मां अपने दूसरे धर्म के प्रेमी के साथ फरार हो गई. जिसके बाद उसके प्रेमी ने पति को धर्म परिवर्तन करने की धमकी दी है.

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तीन बच्चों की मां दूसरे धर्म के प्रेमी के साथ फरार
तीन बच्चों की मां दूसरे धर्म के प्रेमी के साथ फरार
Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Updated: May 26, 2024, 11:42 PM IST
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मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर से लव जिहाद का मामला सामने आया है. जहां एक हिंदू धर्म की विवाहित महिला को दूसरे धर्म का युवक पहले अपने प्यार के जाल में फसाया और फिर उसके तीन बच्चों के साथ विवाहित महिला को लेकर फरार हो गया. अब उसके पति से 10 लाख रुपए मांग रहा है और नहीं देने पर विवाहिता और उसके बच्चों का धर्म परिवर्तन करने की धमकी दे रहा है. इसको लेकर विवाहिता के पति ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में एक परिवाद दर्ज कराया है. जिसमे विवाहिता के पति रमेश सिंह ने मुशहरी के रहने वाले मंसूर मियां पर पत्नी और तीन बच्चों को गायब करने का आरोप लगाया है. 

पीड़ित पति ने आरोपी व्यक्ति से पत्नी और बच्चों को वापस करने की गुहार लगाई तो उसने 10 लाख रुपए की डिमांड कर दी. अन्यथा उसके पत्नी और बच्चों का धर्म परिवर्तन कराने की धमकी दी है. इसको लेकर पीड़ित व्यक्ति ने उसके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज कराया है. मामले को लेकर पीड़ित रमेश सिंह ने कहा कि मंसूर मियां उसकी पत्नी और तीन बच्चों को बहला फुसलाकर ले गया है. साथ ही उसका घर भी बिकवा दिया है. अब उसकी पत्नी और तीन बच्चे (2 बेटी, 1 बेटा) को  मंसूर मियां ने गायब कर दिया है. जब इसको लेकर पत्नी और बच्चों को छोड़ने की गुहार लगाई तो उसने 10 लाख रुपए की मांग कर दी है, साथ ही ये भी कह दिया है कि नहीं दिया तो चारों का धर्म बदल देंगे.

वहीं इस मामले को देख रहे मानवाधिकार के अधिवक्ता सुबोध कुमार झा ने बताया कि मुसहरी के रोहूआ इलाके के रहने वाले रमेश सिंह की पत्नी को मुशहरी इलाके के ही रहने वाले मंसूर मियां ने गायब कर दिया है और धर्मान्तरण की धमकी दे रहा है. इस मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर पंचायत भी हुआ, उसके बाद थाने में आवेदन भी दिया गया. इसके बावजूद सकारात्मक नतीजा नहीं मिला. जिसके बाद CJM के कोर्ट में केस दर्ज किया गया है. जिसकी अगली सुनवाई 5 जून को होगी. मामले में IPC की धारा 295(A), 298, 363, 364, 365, 366, 384, 385, 386, 406, 420 के तहत मामला दर्ज कराया गया है.

इनपुट - मणितोष कुमार

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