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बिहार में दोबारा नहीं होगी 70वीं BPSC PT परीक्षा, जानिए क्या है BPSC 70वीं परीक्षा पर विवाद

पटना हाई कोर्ट ने 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2024 को रद्द करने की याचिकाओं को खारिज कर दिया है. इस फैसले से उन हजारों छात्रों को बड़ा झटका लगा है जो इस परीक्षा को रद्द कराने और दोबारा परीक्षा की मांग कर रहे थे. कोर्ट ने माना कि आयोग का निर्णय उचित है. अब छात्र सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं.

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बीपीएससी परीक्षा विवाद
बीपीएससी परीक्षा विवाद
Saurabh Jha|Updated: Mar 28, 2025, 03:47 PM IST
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पटना हाई कोर्ट ने 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2024 को रद्द करने की मांग करने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने पप्पू कुमार सहित अन्य उम्मीदवारों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया. इससे उन उम्मीदवारों को बड़ा झटका लगा है, जो इस परीक्षा को रद्द कर फिर से कराने की मांग कर रहे थे.

आइये जानते हैं क्या है BPSC परीक्षा विवाद ?
इस परीक्षा का नोटिफिकेशन 23 सितंबर 2024 को जारी किया गया था. शुरुआत में कुल 1957 रिक्तियां घोषित की गई थीं, बाद में 70 और पद जोड़कर इसे 2027 कर दिया गया. आवेदन प्रक्रिया 28 सितंबर से 18 अक्टूबर 2024 तक चली. इसके बाद 6 दिसंबर को एडमिट कार्ड जारी हुए. परीक्षा 13 दिसंबर को राज्यभर के 912 केंद्रों पर आयोजित हुई थी.

बापू परीक्षा केंद्र बना विवाद का केंद्र
13 दिसंबर को ही पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के दौरान हंगामा हुआ. परीक्षा के बीच छात्रों ने प्रश्नपत्र लीक और अन्य अनियमितताओं का आरोप लगाया. आयोग ने वहां की परीक्षा रद्द कर दी और बाद में 4 जनवरी 2025 को 22 केंद्रों पर दोबारा परीक्षा कराई. आयोग ने 8 जनवरी को आंसर की और 23 जनवरी को परिणाम जारी कर दिया. कुल 21581 परीक्षार्थी सफल घोषित किए गए. बावजूद इसके, छात्रों का आरोप है कि आयोग ने गड़बड़ी को दबा दिया.

इस आंदोलन को चुनावी वर्ष में बड़ा मुद्दा मानते हुए कई राजनीतिक हस्तियों ने समर्थन दिया. प्रशांत किशोर ने छात्रों के पक्ष में बयान दिया. वहीं खान सर ने आंदोलन का मोर्चा संभाल लिया है. उन्होंने सरकार और आयोग को चेतावनी दी है कि परीक्षा रद्द कर दोबारा करवाई जाए, अन्यथा आंदोलन और तेज किया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट जाने की है तैयारी
पटना हाई कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनने के बाद याचिकाओं को खारिज कर दिया. अदालत ने स्पष्ट किया कि आयोग का फैसला उचित है और पुनः परीक्षा को रद्द करने का कोई आधार नहीं है. इस फैसले से बीपीएससी और राज्य सरकार को राहत मिली है. हालांकि, इस फैसले से निराश छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है. उम्मीदवार अब सर्वोच्च अदालत में अपील करने की तैयारी कर रहे हैं. उनका कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, वे संघर्ष करते रहेंगे.

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