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Buxar: रेलवे एक्ट उलंघन करने पर एक महीने में वसूला एक लाख 76 हजार जुर्माना, जानें क्या है इसकी वजह

बक्सर आरपीएफ ने रेलवे एक्ट उल्लंघन करने वाले रेल यात्रियों से एक महीने में एक लाख 76हजार रुपए जुर्माना वसूल किया है. आरपीएफ को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि महिला और दिव्यांग कोच में आम रेल यात्री सफर कर रहे हैं.

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RPF ने की कार्रवाई
RPF ने की कार्रवाई
Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Updated: Feb 04, 2024, 10:17 AM IST
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बक्सर: बक्सर आरपीएफ ने रेलवे एक्ट उल्लंघन करने वाले रेल यात्रियों से एक महीने में एक लाख 76हजार रुपए जुर्माना वसूल किया है. आरपीएफ को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि महिला और दिव्यांग कोच में आम रेल यात्री सफर कर रहे हैं. शिकायत मिलने के बाद आरपीएफ ने जनवरी महीने में अभियान चलाते हुए एक महीने में 437 लोगों को अलग अलग रेलवे एक्ट उल्लंघन करने के जुर्म में पकड़ा था. पकड़े गए रेल यात्रियों को रेलवे कोर्ट में पेशी के बाद कोर्ट के निर्देश पर जुर्माना वसूल किया है. 

आरपीएफ इंस्पेक्टर दीपक कुमार ने दी जानकारी 

आरपीएफ इंस्पेक्टर दीपक कुमार ने बताया कि दानापुर आरपीएफ कमांडेंट के अलावा रेलवे के अन्य माध्यमों से रेल यात्री लगातार शिकायत कर रहे थे कि महिला, दिव्यांग और एसी कोच में आम रेल यात्री सफर कर रहे हैं. जिसे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. शिकायत मिलने के बाद आरपीएफ कमांडेंट प्रकाश चंद्र पंडा के निर्देश पर बक्सर आरपीएफ ने अभियान चलाया. अभियान के तहत कल 437 लोगों को पकड़ा गया. जिसमें 433 लोगों को जुर्माना वसूल कर छोड़ दिया गया. 

वहीं, दो रेल यात्री को रेलवे एक्ट के तहत जेल में दिया गया. पकड़े गए रेल यात्रियों से आरपीएफ ने एक लाख 76 हजार 200 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है. उन्होंने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा. इसी कड़ी के तहत कल 20 रेल यात्री को रेलवे एक्ट उलंघन मामले में पकड़ कर आरा रेल कोर्ट भेज दिया.

बता दें कि भारतीय रेलवे लगातार महिला और दिव्यांग कोच में आम यात्रियों को यात्रा ना करने की सलाह देता है. इसकी रोकथाम के लिए भारतीय रेलवे ने कई कड़े नियम कानून भी बनाएं हैं. इसके बाद भी लोग अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आ रहे हैं.

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